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Krishna Janmabhoomi Case: मस्जिद कमिटी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया फैसला, जानें व्यास तहखाने को लेकर क्या कहा

• LAST UPDATED : April 1, 2024

India News UP (इंडिया न्यूज़),Krishna Janmabhoomi Case: सुप्रीम कोर्ट ने आज यानी के 1 अप्रैल को ज्ञानवापी परिसर को लेकर मस्जिद कमिटी की याचिका पर फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ज्ञानवापी के व्यास तहखाने की पूजा पर रोक नहीं लगेगी। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश देते हुए कहा कि 31 जनवरी के आदेश से नमाज प्रभावित नहीं हुई है।

वकीलों की ओर से रखा जाएगा पक्ष

इस केस पर सिविल वाद की पोषणीयता के बाद यूपी के इलाहाबाद हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई चल रही है। जिसमें आज कोर्ट में शाही ईदगाह कमेटी के वकीलों की ओर से पक्ष रखा जाएगा। बता दे कि जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच मामले में सुनवाई चल रही है।

हिरासत में लिए गए तीन लोग

शाही इदगाह की सीढ़ियों पर कूप के पूजा करने का मामला आग पकड़तो जा रहा है। इस मामले में 3 लोगों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया है। ये तीन लोगों को कूप पूजन करने जा रहे थे, तभी इन्हें हिरासत में लिया गया। मथुरा के थाना गोविंद नगर इलाके का मामला बतया जा रहा है।

आज होगी कोर्ट में सुनवाई

इसकी सुनवाई 1 अप्रैल यानी दोपहर 2 बजे से शुरू होगी। ईदगाह मस्जिद का एएसआई सर्वे और अमीन सर्वे की मांग की गई है। ईदगाह कमेटी की ओर से पूजा स्थल अधिनियम 1991 का हाईकोर्ट में हवाला दे रही है। पूजा पाठ स्थल अधिनियम के तहत सिविल वाद की पोषणीयता पर सवाल खड़े कर रही है।

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