पत्नी से अप्राकृतिक संबंध अपराध है या नहीं

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में एक महीला ने अपने पति के खिलाफ अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने का आरोप लगाते हुए केस फाइल की थी।

जिसे MP हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है।

इस मामले पर कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा ये कानूनी तौर पर अपऱाध नहीं

क्योंकि महिला की उससे शादी हुई है।

जस्टिस जीएस अहलूवालिया की सिंगल बेंच ने कहा कि इस निष्कर्ष पर पहुंचने के बाद

कहां कि कानूनी तौर पर विवाहित पत्नी के साथ पति द्वारा अप्राकृतिक यौन संबंध बनाना आईपीसी की धारा 377 के तहत अपराध नहीं है,

कोर्ट की राय है कि इस बात पर और विचार-विमर्श की जरूरत नहीं है कि एफआईआर तुच्छ आरोपों के आधार पर दर्ज की गई थी या नहीं।