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Aahabad High Court ने गुंडा एक्ट मामले में दिया बड़ा फैसला, यूपी सरकार पर लगाया 20 हजार का जुर्माना,

• LAST UPDATED : May 7, 2024

India News UP (इंडिया न्यूज़),  Aahabad High Court: उत्तर प्रदेश गुंडा एक्ट लगाने के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लीक से हटकर फैसला सुनाया है। मुहम्मदाबाद थाना क्षेत्र के युसुफपुर निवासी सलमान कुरेशी उर्फ पाटकर के खिलाफ जिलाधिकारी गाजीपुर द्वारा गुंडा एक्ट दर्ज किए जाने पर हाईकोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई है। इसके साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकार पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. साथ ही पीड़िता को मुआवजा देने का भी निर्देश दिया गया है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि याचिकाकर्ता सलमान को कोतवाली मुहम्मदाबाद पुलिस ने गोवध अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया था। पुलिस की पहल पर तत्काल उनके विरुद्ध उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत जिलाधिकारी ग़ाज़ीपुर की अदालत से नोटिस जारी किया गया। नोटिस को चुनौती देते हुए याचिकाकर्ता ने हाई कोर्ट में अपील दायर की थी। इसे स्वीकार करते हुए हाई कोर्ट ने एक पुराने फैसले का हवाला देते हुए अपना फैसला सुनाया है।

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गुंडा एक्ट की कार्रवाई को गलत बताया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गोहत्या अधिनियम के तहत दर्ज सिर्फ एक मामले के आधार पर किसी व्यक्ति के खिलाफ गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई करने को गलत माना है। जब तक कि किसी आरोपी पर थाने में कई अन्य मामले लंबित न हों और उसके आचरण से समाज पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़ता हो। उन पर समाज को प्रदूषित करने या गंदगी फैलाने का कोई आरोप नहीं लगाया गया है। तब तक कोर्ट ने गुंडा एक्ट लगाना उचित माना है।

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