India News UP (इंडिया न्यूज़),Mukhyamantri Samuhik Vivah Yojana: उत्तर प्रदेश में गरीब आश्रितों को उनकी शादी के लिए सरकार आर्थिक मदद देती है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत शादी के लिए कुल 51 हजार रुपये दिए जाते हैं।
सरकार द्वारा देश के नागरिकों के लिए कई योजनाएं संचालित की जाती हैं। कई योजनाएं विभिन्न लोगों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखती हैं। इनमें से अधिकांश योजनाएं गरीब और ज़रूरतमंद लोगों के लिए होती हैं। केंद्र सरकार के अलावा, राज्य सरकारें भी अपने राज्य के नागरिकों के लिए अलग-अलग योजनाएं चलाती हैं। कई राज्यों में विभिन्न प्रकार की योजनाएं होती हैं। उत्तर प्रदेश में, राज्य सरकार गरीब निराश्रित लोगों को उनकी शादी में वित्तीय सहायता प्रदान करती है। आइए जानते हैं कि यह योजना क्या है।
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना
उत्तर प्रदेश में सरकार मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत गरीब निराश्रित महिलाओं को शादी के लिए कुल 51 हजार रुपये देती है। यह रकम एक साथ पूरी नहीं दी जाती है।
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मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत योजना के पात्र गरीब वधुओं के खाते में सरकार शादी के बाद 31 हजार रुपये जमा कराती है। इसके बाद बची हुई रकम में से 10 हजार रुपये शादी में इस्तेमाल होने वाले बाकी सामान पर खर्च किए जाते हैं। बाकी 6 हजार रुपये शादी समारोह में सजावट के लिए खर्च किए जाते हैं। आपको बता दें कि इस योजना का लाभ सिर्फ जरूरतमंद बेटियों को ही दिया जाता है।
कौन बन सकते है इसके पात्र
उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री की सामूहिक विवाह योजना के तहत, केवल उन बेटियों की शादी के लिए 51,000 रुपये दिए जाएंगे जिनके माता – पिता उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं । इसके साथ ही, इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए, पात्र परिवार की वार्षिक आय दो लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
यदि कोई किसी ओबीसी समुदाय या जाति से संबंधित होता है , तो इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए उन लोगों को भी अपना जाति प्रमाणपत्र जमा करना होता है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री की सामूहिक विवाह योजना के तहत, दुल्हन की आयु 18 वर्ष होनी चाहिए और विवाहिता की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए।