कल से लागू हो रहे ये 3 नए कानून

1 जुलाई से देश में तीन नए आपराधिक कानून लागू होंगे। 

इन तीनों कानूनों के नाम क्रमशः - भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम। 

नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले दोषियों को नए कानूनों के आधार पर फांसी की सजा दी जा सकेगी। 

नए कानूनों के आधार पर राजद्रोह को अपराध नहीं माना जाएगा। मॉब लिंचिंग के दोषियों को इस कानून के आधार पर सजा दिया जाएगा। 

इसमें कहा गया है कि 5 या उससे ज्यादा लोग जाति या समुदाय के आधार पर किसी की हत्या करते हैं तो इस कानून के आधार पर आजीवन कारावास की सजा दी जाएगी। 

163 साल पुराने आईपीसी की जगह सेक्शन 4 के तरह सजा के तौर पर दोषी को सामाजिक सेवा करना होगा। 

वही, अगर किसी ने शादी का साँझा देखर यौन संबंध बनाए तो उसे 10 साल की सजा मिलेगी। 

इस कानून में नौकरी या अपनी पहचान छिपाकर शादी के लिए धोखा देने पर भी सजा मिलेगी। 

गाड़ी की चोरी, अपहरण, डकैती, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, आर्थिक अपराध, साइबर-क्राइम के लिए भी सजा मिलेगी। 

इसके अलावा कुछ और कानून में भी परिवर्तन किए गए है।