India News UP (इंडिया न्यूज़), Allahabad High Court: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कांग्रेस पार्टी के 99 सांसदों की सदस्यता को लेकर दायर याचिका को खारिज कर दिया है। सामाजिक कार्यकर्ता भारती सिंह द्वारा दाखिल की गई इस याचिका में कांग्रेस के सांसदों की सदस्यता को चुनौती दी गई थी। इस मामले में जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता और जस्टिस मनीष कुमार निगम की बेंच ने फैसला सुनाते हुए याचिका को निरस्त कर दिया। जानकारी के मुताबिक याचिका में आरोप लगाया गया था कि कांग्रेस पार्टी ने चुनाव के दौरान झूठे वादे किए थे, जिनमें सरकार बनने पर हर महीने साढ़े आठ रूपए की वित्तीय सहायता देने का वादा किया गया था। इस आधार पर, भारती सिंह ने सांसदों की सदस्यता रद्द करने की मांग की थी। हालांकि, कोर्ट ने इस याचिका को पूरी जानकारी के साथ ना पाते हुए खारिज कर दिया।
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कांग्रेस पार्टी ने अदालत में तर्क दिया कि चुनावी वादे राजनीतिक प्रक्रिया का हिस्सा होते हैं, और उन्हें सदस्यों की योग्यता से जोड़ना सही नहीं है। हालांकि, इस मामले में अभी पूरी तरह से समाधान नहीं हुआ है। याचिकाकर्ता के वकील ने संकेत दिया है कि वे इस याचिका को नए सिरे से दाखिल करेंगे। इसे लेकर आने वाले दिनों में एक बार फिर से कोर्ट में बहस हो सकती है। देखा जाए तो इस फैसले ने कांग्रेस के लिए राहत की सांस जरूर दी है, लेकिन यह मामला अभी भी कानूनी प्रक्रिया से पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। ऐसे में आने वाले दिनों में इस पर और भी अपडेट् सामने आ सकते हैं।
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