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जहांगीरपुरी में बुलडोजर पर बवाल, सुप्रीम कोर्ट के दूसरी बार दखल पर लगा ब्रेक Bulldozer Stops after Supreme Court Order Twice

• LAST UPDATED : April 20, 2022

इंडिया न्यूज, नई दिल्ली।

Bulldozer Stops after Supreme Court Order Twice : जहांगीरपुरी में आखिरकार बुलडोजर थम गए हैं। शोभायात्रा पर पथराव के बाद यहां अवैध निर्माण को तोड़ने की शुरू हुई कार्रवाई को सुप्रीम कोर्ट से दूसरी बार आए आदेश के बाद तुरंत रोक दिया गया। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट की ओर से स्टे लगाए जाने की सूचना मीडिया के माध्यम से आई थी, लेकिन अधिकारियों ने आदेश नहीं मिलने का हवाला देकर कार्रवाई को जारी रखा था। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर-पश्चिम दिल्ली के दंगा प्रभावित जहांगीरपुरी क्षेत्र में शुरू होने वाले अतक्रिमण विरोधी अभियान पर रोक लगाने का आदेश देते हुए दंगा मामलों के आरोपियों के मकान तोड़ने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई पर सहमित दे दी है।

कल सुप्रीम कोर्ट में सूचीबद्ध होगा मामला (Bulldozer Stops after Supreme Court Order Twice)

मुख्य न्यायाधीश एन. वी. रमाना, न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी और हिमा कोहली की खंडपीठ ने वरिष्ठ वकील दुष्यंत दवे और कपिल सिब्बल के विशेष उल्लेख पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया। खंडपीठ ने कहा कि हम इस मामले को गुरुवार को सूचीबद्ध करेंगे। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट का आदेश अधिकारियों को नहीं मिला तो उन्होंने मौके पर कार्रवाई जारी रखी। इस बीच एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दी गई कि अतिक्रमण हटाने का काम नहीं रोका गया है। इस पर उच्चतम न्यायालय ने एनडीएमसी के महापौर और दिल्ली पुलिस प्रमुख को जहांगीरपुरी में विध्वंस रोकने के आदेश से अवगत कराने को कहा।

(Bulldozer Stops after Supreme Court Order Twice)

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