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Uttar Pradesh: धर्मांतरण के 268 मामले दर्ज, BJP MLA ने कहा- गैर जमानती बनाया जाए कानून, फांसी होनी चाहिए

• LAST UPDATED : November 18, 2022

Uttar Pradesh

इंडिया न्यूज, लखनऊ (Uttar Pradesh) । उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण कानून के तहत अब तक 268 मामले दर्ज किए गए हैं। पुलिस अफसरों के अनुसार ऐसे मामलों पर प्रभावी रोकथाम के प्रयास किए जा रहे हैं। इस बीच, सरोजनीनगर के भाजपा विधायक राजेश्वर सिंह ने मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर धर्मांतरण कानून को और सख्त बनाए जाने की मांग की है।

विधायक ने कहा- श्रद्धा जैसे केस की पुनरावृत्ति न हो
एडीजी कानून एवं व्यवस्था प्रशांत कुमार ने बताया कि धर्मांतरण की रोकथाम के लिए बने कानून के तहत अब तक 500 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। 137 मामलों में जबरन धर्मांतरण की गवाही कोर्ट में दी जा चुकी है। जबरन धर्मांतरण से जुड़े श्रद्धा हत्याकांड का संज्ञान लेकर सरोजनीनगर के भाजपा विधायक राजेश्वर सिंह ने मुख्यमंत्री से कानून में संशोधन की मांग की है।

विधायक ने इसे लव जिहाद का मामला बताया है। मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में विधायक ने कहा है कि श्रद्धा हत्याकांड जैसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए कानून में संशोधन जरूरी हो गया है। इस तरह के मामलों में फांसी की सजा होनी चाहिए। जबरन धर्मांतरण को गैर जमानती बनाया जाना चाहिए। ऐसे मामलों की जांच 60 दिनों के भीतर होनी चाहिए।

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