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Gorakhpur DM Ordered To Take Possession : गोरखपुर के डीएम ने दिया गैंगस्टर रणधीर सिंह की संपत्ति पर कब्जा करने का आदेश

• LAST UPDATED : December 7, 2021

इंडिया न्यूज, गोरखपुर:

Gorakhpur DM Ordered To Take Possession गोरखपुर के डीएम विजय किरन आनन्द ने गैंगस्टर रणधीर सिंह की 60 करोड़ की कुर्क संपत्ती पर ताला लगाने का आदेश दिया है। यह कार्रवाई पहले से चल रहे मुकदमे में हुई है। पूर्व जिलाधिकारी के. वियजेंद्र पांडियन ने पूरी संपत्ती को कुर्क कर दिया था। लेकिन एक सप्ताह बाद रखरखाव के लिए ताला खोल दिया था। राहत मिलने पर रणधीर सिंह ने मनमानी शुरू कर दी थी। जिलाधिकारी ने तहसीलदार सदर व शाहपुर थानेदार को कुर्क संपत्ती पर ताला लगाने के साथ ही अपने कब्जे में लेने का आदेश दिया है।


ताला लगाने का आदेश Gorakhpur DM Ordered To Take Possession

शाहपुर के एचएन सिंह चौराहे पर रणधीर सिंह का रुद्रा होटल, रेस्टोरेंट, मैरिज हाल व काम्पलेक्स है। इसके अलावा गलत तरीके से प्रॉपट्री अर्जित कर उसने शहर में कई जगह जमीन भी खरीदी है। गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज होने पर सात माह पहले तत्कालीन डीएम ने रणधीर सिंह की 72 करोड़ रुपये कीमत की संपत्ती जब्त कर दी।

एक सप्ताह बाद रखरखाव के लिए प्रशासन ने होटल, रेस्टोरेंट व दुकानों पर लगा ताला खोल दिया। लेकिन कुर्की का आदेश वापस नहीं लिया। रख रखाव की जिम्मेदारी मिलने के बाद रणधीर ने होटल, रेस्टोरेंट व मैरिज हाल की बुकिंग शुरू कर दी।

दिव्यनगर में पिता के बनवाए मकान पर नहीं लगेगा ताला Gorakhpur DM Ordered To Take Possession

संपत्ती कुर्क होने के बाद भी निर्माण कार्य शुरू कर दिया। स्थानीय महिला की शिकायत पर जिलाधिकारी विजय किरन आनन्द ने रणधीर को नोटिस भेजकर आय का स्त्रोत पूछने के साथ ही निर्माण कार्य रोकने को कहा। लेकिन उसने नोटिस का जवाब नहीं दिया और निर्माण कार्य भी जारी रखा।

जानकारी होने पर जिलाधिकारी ने पूर्व में हुई कार्रवाई की समीक्षा करते हुए दिव्यनगर में स्थित रणधीर सिंह के पुस्तैनी मकान को छोड़कर फिर से पूरी संपत्ती कुर्क कर दी है।त् ाहसीलदार सदर व शाहपुर थानेदार को आदेश दिया है कि कुर्क संपत्ती पर तत्काल ताला लगा दें।

शुरू कर दी थी नियमों की अनदेखी Gorakhpur DM Ordered To Take Possession

,रेस्टोरेंट व काम्पलेक्स को गैंगस्टर एक्ट में जब्त किया गया था। आदेश के खिलाफ वह कोर्ट चला गया। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक लगा दी लेकिन जब्त संपत्ती के संबंध में कोई आदेश पारित नहीं किया।

बाद में तत्कालीन जिलाधिकारी के. विजयेंद्र पांडियन ने संपत्ती का रखरखाव करने के लिए ताला तो खोलवा दिया लेकिन कुर्की का आदेश बरकरार रखा। कोर्ट व प्रशासन से राहत मिलने के बाद रणधीर ने मनमानी शुरू कर दी। होटल, रेस्टोरेंट चालू करने के साथ ही निर्माण कार्य शुरू करा दिया।

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