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Haridwar: कोर्ट ने जबरन स्कूटी छीनने वाले रिकवरी एजेंटों के खिलाफ की सुनवाई, पुलिस को दिया मामला दर्ज करने का आदेश

• LAST UPDATED : December 21, 2022

Haridwar

इंडिया न्यूज, झांसी (Uttar Pradesh)। उत्तर प्रदेश के हरिद्वार के एक फाइनेंस कंपनी के कुछ रिकवरी एजेंट के खिलाफ कोर्ट ने मामला दर्ज करने का आदेश दिया है। कोर्ट में दर्ज एक मामले में कोर्ट ने यह आदेश सुनाया। फाइनेंस कंपनी के इन एजेंटों पर क़िस्त जमा न होने पर जबरन स्कूटी छीन ले जाने का आरोप लगा है।

जबरन एजेंटों ने छीन ली स्कूटी
मामला झांसी का है जहां जबरन कुछ रिकवरी एजेंट स्कूटी छीन ले गए। पीड़ित ने इस मामले की रिपोर्ट थाने में भी लिखनी चाही थी। मगर पुलिस ने मामल दर्ज करने के जगह पीड़ित को ही डाट के भगा दिया। ज्वालापुर निवासी अब्दुल कादिर ने 2020 में टीवीएस जुपिटर ली थी। इसी स्कूटी का किस्त जमा न कर पाने पर रिकवरी एजेंट जबरन स्कूटी उठा ले गए। साथ ही पीड़ित के साथ गाली गलौच भी की। वहीं पुलिस द्वारा मामला न दर्ज करने पर पीड़ित ने कोर्ट में मुक़दमा दर्ज किया। वहीं अब कोर्ट ने कोतवाली ज्वालापुर इंचार्ज को रिकवरी एजेंट के खिलाफ मामला दर्ज करने का आदेश दिया गया है।

लॉकडाउन में नहीं जमा कर पाए किस्त
अब्दुल कादिर 2020 में टीवीएस जुपिटर की किस्त जमा करते थे, मगर 2021 में लगे लॉकडाउन के दौरान वह क़िस्त जमा करने में असमर्थ रहे। स्कूटी की किस्त 2788 रूपए 36 माह में जमा करनी थी। मगर लॉकडाउन के दौरान वह यह क़िस्त जमा नहीं कर पाए जिसके चलते 71000 बकाया था।

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