Prayagraj
इंडिया न्यूज, प्रयागराज (Uttar Pradesh): उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में प्रो. राजेंद्र सिंह (रज्जू भइया) राज्य विश्वविद्यालय ने सामूहिक नकल में दोषी पाए गए 270 संघटक महाविद्यालयों के खिलाफ कार्रवाई किया है। महाविद्यालयों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 75 हजार से लेकर डेढ़ लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया है। साथ ही 43 कॉलेजों को डिबार कर दिया है, जिन्हें आगामी परीक्षाओं में केंद्र नहीं बनाया जाएगा।
महाविद्यालयों पर सामूहिक नकल कराने पर हुई कार्रवाई
प्रयागराज, कौशाम्बी, प्रतापगढ़ और फतेहपुर में राज्य विवि के 653 संघटक महाविद्यालय हैं। सत्र 2021-22 की स्नातक प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष की परीक्षा के लिए 392 महाविद्यालयों को केंद्र बनाया गया था। परीक्षा के दौरान कंट्रोल रूम एवं उड़ाका दलों की रिपोर्ट और कॉपियों के मूल्यांकन के आधार पर 270 महाविद्यालयों में सामूहिक नकल के मामले सामने आए। इनमें प्रयागराज के 160, फतेहपुर के 40, कौशाम्बी के 32 और प्रतापगढ़ 38 महाविद्यालय शामिल हैं। राज्य विश्वविद्यालय प्रशासन ने ऐसे कॉलेजों के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए इनमें से 15 को दो साल और 28 को एक साल के लिए डिबार कर दिया है। साथ ही इन कॉलेजों पर डेढ़-डेढ़ लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
52 महाविद्यालयों को चेतावनी
जनवरी के पहले सप्ताह से शुरू होने जा रहीं सेमेस्टर परीक्षाओं में अब इन कॉलेजों को केंद्र नहीं बनाया जाएगा। इसके अलावा विश्वविद्यालय प्रशासन ने 52 महाविद्यालयों को चेतावनी देते हुए डेढ़-डेढ़ लाख रुपये, 76 महाविद्यालयों को चेतावनी देते हुए एक-एक लाख रुपये और 99 कॉलेजों को चेतावनी देते हुए 75-75 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। इन सभी केंद्रों को हलफनामा देना होगा। आगे से ऐसी किसी भी गतिविधि में शामिल नहीं होंगे।
नकल के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्रवाई- कुलपति
कुलपति प्रो. अखिलेश कुमार सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश शासन से प्राप्त निर्देशों के क्रम में नकल के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्रवाई की गई है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने विभिन्न परीक्षाओं को शुचितापूर्ण और नकलविहीन कराने के लिए कई कदम उठाए हैं। परीक्षाओं में सीसीटीवी, अत्याधुनिक तकनीक वाला कंट्रोल रूम और उड़ाका दल के माध्यम से कड़ी निगरानी एवं औचक निरीक्षण की व्यवस्था की गई थी।
परीक्षा समिति के निर्णय पर हुई कार्रवाई
कुलपति प्रो. अखिलेश कुमार सिंह ने बताया कि नकल में दोषी पाए गए कॉलेजों के खिलाफ परीक्षा समिति के निर्णय के आधार पर कार्रवाई की गई है। परीक्षा समिति के पास अपने विवेक के आधार पर परिस्थितियों के अनुसार कॉलेज को डिबार करने, जुर्माना लगाने का अधिकार है। पूर्व में भी ऐसी कार्रवाई होती रही है, लेकिन इस बार व्यापक पैमाने पर महाविद्यालयों के खिलाफ कार्रवाई की गई।
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