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Lakhimpur Khiri Row : तिकुनिया मामले में दोषी आशीष मिश्रा की जेल से रिहाई, कोर्ट ने दिया था आदेश

• LAST UPDATED : January 27, 2023

Lakhimpur Khiri Row: चर्चित मामला लखीमपुर खीरी के तिकुनिया हिंसा मामले में मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की आज रिहाई हुई। लखीमपुर जेल में बंद आशीष मिश्रा बाहर आया। जहां से वो कार में बैठकर घर गया। जानकारी के मुकाबिक आशीष मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट से सशर्त जमानत मिली है। आशीष मिश्रा केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे हैं। आशीष ने 278 दिन जेल बिताया जिसके बाद उनको रिहाई मिली है।

न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जे के माहेश्वरी की पीठ ने निर्देश दिया था कि आशीष अंतरिम जमानत की अवधि के दौरान न तो उत्तर प्रदेश और न ही दिल्ली में रह सकेगा।रिहाई के बाद आशीष मिश्रा को यूपी-दिल्ली के बाहर रहने पर भी अपने पते और संबंधित थाने की कोर्ट को जानकारी देनी होगी।

कोर्ट ने सशर्त कहा है कि आशीष को सप्ताह में एक बार जरुर पुलिस थान में जाकर हाजिरी लगाना होगा।जिसके अधिकार क्षेत्र में अंतरिम जमानत की अवधि के समय उसका निवास स्थान आएगा। आशीष की याचिका पर सुनवाई करते हुए शीर्ष न्यायलय ने कहा था कि याचिकाकर्ता को निचली अदालत की संतुष्टि के अनुसार मुचलका जमा करने पर शुरुआत में आठ सप्ताह के लिए अंतरिम जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया जाता है।

क्या है आशीष पर आरोप

लखीमपुर के तिकुनिया में तत्कालीन उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के दौरे का किसानों द्वारा विरोध किए जाने के दौरान तीन अक्टूबर, 2021 को हुई हिंसा में आठ लोगों की मौत हो गई थी।इस घटना मे 8 लोगों की मौत हो गई थी। पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज की है।

पुलिस ने कहा था एक एसयूवी ने चार किसानों को कुचल दिया था और इस एसयूवी में आशीष बैठा था।इस घटना के बाद एसयूवी के चालक और बीजेपी के कार्यकर्ताओं को गुस्साए किसानो ने पीट पीट कर मार डाला था। इस प्रकरण में एक पत्रकार की भी मौत हो गई थी।

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