बीजेपी नेता पशुपतिनाथ सिंह की हत्या और उनके पुत्र पर जानलेवा हमला हुआ था। इस मामले में 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। अब जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने चंदुआ छित्तूपुर निवासी आरोपी अभिषेक और गणेश की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
डीजीसी आलोक चंद्र शुक्ल और वादी के अधिवक्ता प्रेमप्रकाश सिंह गौतम के मुताबिक 12 अक्तूबर 2022 की शाम सिगरा थाना के अंतर्गत छित्तूपुरा क्षेत्र में सरकारी शराब के ठेके पर मंटू सरोज, भाई राहुल और उसके गैंग के अभिषेक और गणेश के साथ कई और साथी आपस में उपद्रव कर रहे थे। जिसके बाद राजकुमार सिंह ने मना किया तो सभी साथी मिलकर उसे धमकाते हुए चले गए। बाद में चारों अपने साथ 15-20 लोगों को लेकर आएं और साथ ही हाथों में लोहे की रॉड और लाठी-डंडा लेकर वापस आए फिर राजकुमार पर हमला करके उसे घायल कर दिया। इस दौरान बीचबचाव करने के लिए पहुंचे राजकुमार के पिता पशुपतिनाथ सिंह को भी गंभीर रूप से घायल कर दिया। बाद में पशुपतिनाथ सिंह की मौत हो गई। जिसके बाद पशुपतिनाथ सिंह के छोटे बेटे रुद्रेश कुमार सिंह ने उस गैंग का खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था।
किशोरी का अपहरण करके और उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में विशेष न्यायाधीश शैलेंद्र्र सिंह की अदालत ने हुकुलगंज निवासी मंगल सोनकर को दोषी पाया है। बता दें, अदालत ने अभियुक्त को 10 वर्ष के कठोर कारावास और 21 हजार रुपये अर्थदंड से सजायाफ्ता किया है। इसके साथ ही पांडेयपुर के रहने वाले सुलाब शर्मा को दोषी मानने पर सात वर्ष के कठोर कारावास और 11 हजार रुपये अर्थदंड से सजायाफ्ता किया है। तो वहीं, अदालत ने दोनों से वसूले जाने वाली राशी में से 16 हजार रुपये पीड़िता को देने का आदेश दिया है।
विशेष लोक अभियोजक संदीप कुमार जायसवाल के अनुसार, वादी ने 15 जुलाई 2013 को कैंट थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी। आरोप ये था कि, 13 जुलाई 2013 को पंचक्रोशी, सारनाथ निवासी मंगल सोनकर अपने दो साथियों के साथ उसकी बेटी को बहला-फुसलाकर भगा ले गए थे। बेटी की काफी तलाश के बाद भी उसका कुछ पता नहीं चल सका। जिसके बाद मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मंगल सोनकर और उसके साथी सुलाब शर्मा को गिरफ्तार कर, पीड़िता को बरामद किया था। जिसके बाद, मेडिकल रिपोर्ट में उसके साथ दुष्कर्म की पुष्टि हुई थी।
गायत्री नगर की निवासी महिला ने अपने चार पड़ोसियों के खिलाफ कैंट थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। मीनावती शर्मा के अनुसार, पड़ोसी अच्छेलाल मौर्या, शनि मौर्या, मोहन मौर्या और शांति देवी के साथ चल रहे पुरानी रंजिश को लेकर बीते 26 जनवरी को उनके घर पर आ गए थे। अपशब्द बोलते हुए उन्हें, उनकी बहुओं और उनके पति को मारकर घायल कर दिया। पीड़िता की तहरीर पर कैंट थाने की पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है।
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