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Umesh Pal Murder Case: कोर्ट से अतीक के परिवार लगा झटका, कोर्ट ने इस मामले में जमानत देने से किया इनकार

• LAST UPDATED : March 2, 2023

Umesh Pal Murder Case: प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड का मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है। कोर्ट ने इस मामले में तल्ख टिप्पणी की है। वहीं इस पूरे प्रकरण में अली अहमद को बेल नही मिली है। कोर्ट के इस फैसले से बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद के परिवार को एक और बड़ा झटका लगा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अतीक अहमद के बेटे अली अहमद की जमानत अर्जी खारिज कर दी है।

  • अतीक के परिवार को झटका
  • कोर्ट की तल्ख टिप्पणी
  • जमानत से लोगों में आएगा भय

अतीक के परिवार को झटका

एक हफ्ते पहले हुए प्रयागराज के चर्चित उमेश पाल शूटआउट केस में अतीक अहमद के परिवार का नाम आने के आधार पर जमानत की अर्जी खारिज कर दी है। कोर्ट ने अतीक अहमद और उसके परिवार को लेकर भी कड़ी टिप्पणी की है। अदालत ने अपने फैसले में लिखा है कि माफिया अतीक के बेटे को जमानत देने से सिर्फ गवाह ही प्रभावित नहीं होंगे बल्कि समाज के लोग भी डरेंगे वहीं कोर्ट का कहना है कि अतीक के बेटे को बेल पर जेल से छोड़े जाने से समाज के लिए भी खतरा रहेगा।

कोर्ट की तल्ख टिप्पणी

हाईकोर्ट में टिप्पणी करते हुए उमेश पाल शूटआउट केस को बेहद खतरनाक और जघन्य हत्याकांड बताया है। कोर्ट का कहना है कि जिस परिवार के लोग ऐसे गंभीर मामलों में आरोपी हैं उन्हें जमानत नहीं दी जा सकती। कोर्ट ने कहा, आरोपी याचिकाकर्ता एक ऐसे कुख्यात अपराधी और बाहुबली माफिया डॉन का बेटा है। जिस पर हत्या, अपहरण, फिरौती और प्रॉपर्टी पर कब्जे समेत तमाम दूसरे आपराधिक मामलों में 100 से ज्यादा केस दर्ज हैं। कोर्ट के मुताबिक याचिकाकर्ता यानी अतीक का बेटा अली भी माफिया बनने की राह पर है।

जमानत से लोगों में आएगा भय

कोर्ट का कहना है कि ऐसे में अगर उसे जमानत पर रिहा किया जाता है तो वह गवाहों और समाज के लिए खतरा साबित होगाकोर्ट ने कहा कि माफिया डॉन अतीक अहमद और उसके परिवार ने अपराध के जरिए अकूत धन संपत्ति जमा की है,
अली पर भी तीन अपराधिक मामले दर्ज हैं। हाल ही में याचिकाकर्ता का नाम दिनदहाड़े और दुस्साहसिक तरीके से हुए उमेश पाल हत्याकांड में भी सामने आया है। ऐसे में याचिकाकर्ता को जमानत पर रिहा करना ठीक नहीं होगा।

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