UP News: इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने पूर्वांचल का माफिया डॉन मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari Gang) के गैंग को लेकर बेहद अहम टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि मुख्तार अंसारी का गिरोह देश का सबसे खूंखार अपराधी गैंग है। इस टिप्पणी के साथ ही हाईकोर्ट ने मुख्तार गैंग के सदस्य रामू मल्लाह (Ramu Mallah) की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया। रामू ने हत्या के एक मुकदमे में जमानत अर्जी दाखिल की थी। जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने ये टिप्पणी की है।
कोर्ट ने कहा कि रामू मल्लाह न सिर्फ ट्रायल से भागा गया अपराधी है बल्कि उसने अदालत को धोखा भी दिया है। कोर्ट ने कुर्की के आदेश दिए तो पता चला कि मल्लाह द्वारा दिया गया उसका घर का पता भी गलत था। इसके अलावा उसका वोटर आईडी कार्ड और ग्राम प्रधान से जारी निवास पत्र भी पूरी तरह फर्जी था। गंभीर अपराधों में उसके खिलाफ 8 मुकदमों में ट्रायल चल रहा है। ज्यादातर मामलों में गवाहों के मुकर जाने के कारण से वह बरी हो गया।
सरकार के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि रामू मल्लाह मुख्तार अंसारी गैंग का सदस्य है. उसके खिलाफ हत्या, आर्म्स एक्ट सहित गंभीर धाराओं में गाजीपुर कोतवाली में छह और मऊ के दक्षिण टोला थाने में एफ आई आर दर्ज है. रामू मल्लाह ने मऊ के दक्षिण टोला थाने में दर्ज हत्या के मुकदमे में ही जमानत अर्जी दाखिल की थी. कोर्ट ने मुख्तार अंसारी गैंग का सदस्य होने और क्रिमिनल हिस्ट्री के आधार पर रामू मल्लाह की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है।