कांग्रेस नेता राहुल गांधी को वाराणसी कोर्ट से राहत मिली है। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट उज्जवल उपाध्याय ने आज राहुल गांधी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में एफआईआर दर्ज करने के मामलेे में दाखिल परिवाद को खारिज करते हुए बड़ी राहत दी है।
कोर्ट ने बोला है कि परिवाद के अवलोकन से ये नहीं माना जा सकता है कि राहुल गांधी का कथित वक्तव्य अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की विधि विहित परिधि पर बार करता हो। ये तो कोई अपराध नहीं लग रहा है। इसलिए परिवाद पत्र को कोर्ट के तरफ से खारिज किया जाता है।
उनका कहना है कि परिवाद सुनवाई के लायक है की नहीं के विषय पर सुनवाई के समय वादी शशांक शेखर त्रिपाठी की तरफ से अधिवक्ता राजकुमार तिवारी, आनंद पाठक, अजय सिंह और चंद्रभान गिरी ने अपना पक्ष रखते दिखाई दिए थे। अधिवक्ताओं ने बताया था कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी केरल में सांसद हैं। वायडान क्षेत्र से सांसद है।