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Varanasi news: राहुल गांधी को मिला वाराणसी कोर्ट से राहत, उनके लंदन वाले बयान को लेकर किया गया था केस दर्ज

• LAST UPDATED : March 22, 2023

कांग्रेस नेता राहुल गांधी को वाराणसी कोर्ट से राहत मिली है। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट उज्जवल उपाध्याय ने आज राहुल गांधी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में एफआईआर दर्ज करने के मामलेे में दाखिल परिवाद को खारिज करते हुए बड़ी राहत दी है।

कोर्ट ने बोला है कि परिवाद के अवलोकन से ये नहीं माना जा सकता है कि राहुल गांधी का कथित वक्तव्य अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की विधि विहित परिधि पर बार करता हो। ये तो कोई अपराध नहीं लग रहा है। इसलिए परिवाद पत्र को कोर्ट के तरफ से खारिज किया जाता है।

अदालत में दलील

उनका कहना है कि परिवाद सुनवाई के लायक है की नहीं के विषय पर सुनवाई के समय वादी शशांक शेखर त्रिपाठी की तरफ से अधिवक्ता राजकुमार तिवारी, आनंद पाठक, अजय सिंह और चंद्रभान गिरी ने अपना पक्ष रखते दिखाई दिए थे। अधिवक्ताओं ने बताया था कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी केरल में सांसद हैं। वायडान क्षेत्र से सांसद है।

 

उनका कहना है कि इंगलैंड के कैंब्रिज में स्थित जज बिजनेस स्कूल में देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता के खिलाफ बोला गया था। इसको लेकर कोर्ट में सुनवाई का हक है। राहुल गांधी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसे धार्मिक सांस्कृतिक संगठन की तुलना आतंकवादी संगठन से की थी। इस बात से 10 करोड़ से ज्यादा स्वयंसेवक को तकलीफ हुई थी।

अदालत का बयान

कोर्ट ने परिवादी पक्ष की दलील सुनने के उपरांत पत्रावली आज्ञा के लिए सही सलामत रखी गई थी। जिसके बाद आज  आठ पेज के फैसले में परिवाद पत्र को कोर्ट की तरफ से खारिज किया जा चुका है।

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