Atiq Ahmed News: अतीक अहमद को महज दो हफ्तों के भीतर दो बार साबरमती जेल(Sabarmati Jail) गुजरात से प्रयागराज(Prayagraj) के लिए लाया जा रहा है। बताया जा रहा कि अतीक अहमद को लेकर चलने वाला पुलिस की गाड़ियों का काफिला प्रयागराज की सीमा में दाखिल हो गया है। नैनी जेल पहुंचने में अभी उसे चालीस मिनट और लगेंगे। माफिया को लेकर कल यूपी पुलिस(UP Police) साबरमती जेल से निकली थी। पुलिस की माने तो आज ही उसे आज ही कोर्ट में पेश किया जाना है। पुलिस उमेश पाल हत्याकांड(Umesh Pal murder case) में माफिया से पूछताछ करने के लिए कोर्ट से 1 महीने की कस्टडी की डिमांड करेगी। वहीं अतीक के सामने उसके साथियों को भी उसके सामने रखा जाएगा। सभी को आमने-सामने रख कर पूछताछ की जाएगी।
माफिया अतीक अहमद पर 100 से अधिक मुकदमें हैं दर्ज़
बता दें कि इससे पहले प्रयागराज पुलिस ने कुख्यात माफिया अतीक अहमद और उसके बेटे अली के खिलाफ धूमनगंज थाना(Dhoomanganj Police Station) में एक और मुकदमा दर्ज किया है। डीसीपी (नगर) दीपक भूकर ने कहा है कि साबिर हुसैन की शिकायत पर सोमवार रात को धूमनगंज थाने में माफिया अतीक अहमद, उसके पुत्र अली, असाद कालिया, शकील, शाकिर, सबी अब्बास, फैजान, सैफ, नामी, अफ्फान, महमूद, माऊद और असलम मंत्री (अतीक अहमद का चचेरा भाई) के खिलाफ आईपीसी की धाराओं 147, 148, 149, 307, 386, 286, 504, 120-बी के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। अतीक के खिलाफ 100 से अधिक मुकदमे भी दर्ज हैं।
उमेश पाल अपहरण मामले में अतीक अहमद को आजीवन कारावास
दरअसल, साबिर हुसैन ने अपनी शिकायत में कहा है कि ”15 फरवरी, 2023 को शाम साढ़े सात बजे अतीक अहमद का चचेरा भाई असलम मंत्री और असाद कालिया मेरे घर पर आए और कहा कि अतीक भाई ने तुम्हें गुजरात बुलाया है। जब मैंने उनके साथ जाने से मना किया तो उन्होंने गालियां देते हुए मुझे मारना-पीटना शुरू कर दिया और एक करोड़ रुपये की रंगदारी मांगी।” 28 मार्च को पूर्व विधायक राजूपाल हत्याकांड मामले के प्रमुख गवाह रहे उमेश पाल के अपहरण के करीब 17 साल पुराने मामले में माफिया और पूर्व सांसद अतीक अहमद समेत तीन आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और एक-एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनायी थी।
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