Gyanvapi Case: वाराणसी के ज्ञानवापी केस में कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश दिया है। जिला न्यायालय ने कहा कि जितने भी मुकदमे इससे संबंधित पड़े है वो सभी को अलग-अलग कोर्ट की बजाय एक साथ जिला न्यायालय में सुने जाएंगे। ज्ञानवापी में वजू और वॉशरुम को लेकर मस्जिद कमेटी ने याचिका दायर की है। सुप्रीम कोर्ट ने स्थानीय प्रशासन से कहा कि इस मामले का हल निकाले। तो मस्जिद कमेटी ने मोबाइल टॉयलेट का सुझाव दिया। कमेटी ने कहा कि रमजान के महीने में लोगों की संख्या में इजाफा हुआ है।
जानकारी के लिए बता दें कि ज्ञानवापी गौरी श्रृंगार मामले में चार महिलाओं ने कोर्ट मे याचिका डाली थी। उन्होंने कहा कि इस स्थान पर उनको प्रतिदिन पूजा करने की अनुमति दी जाए। कोर्ट ने कहा कि हर मामले में मां श्रृंगार गौरी के दर्शन-पूजन की मांग की गई है। इसलिए सभी मामलों की सुनवाई एक साथ एक ही अदालत में की जानी चाहिए।
कोर्ट ने आदेश देते हुए कहा कि एक ही साथ इन सभी मामलो पर सुनवाई की जाए।
1 – लक्ष्मी देवी बनाम श्रीआदि विश्वेश्वर
2 – लक्ष्मी देवी बनाम मां गंगा
3 – लक्ष्मी देवी बनाम स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद
4 – लक्ष्मी देवी बनाम विश्वेश्वर
5 – लक्ष्मी देवी बनाम सत्यम त्रिपाठी
6 – लक्ष्मी देवी बनाम मां श्रृंगार गौरी
7 – लक्ष्मी देवी बनाम नंदी महराज
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