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Gyanvapi Case : ज्ञानवापी परिसर में मिले कथित शिवलिंग के मामले में बड़ा फैसला, साइंटिफिक सर्वे का आदेश

• LAST UPDATED : May 18, 2023

India News (इंडिया न्यूज़) Gyanvapi campus वाराणसी : वाराणसी (VARANSI) के ज्ञानवापी परिसर में कथित शिवलिंग मिला। जिसके बाद मस्जिद इंतजामिया कमेटी सुप्रीम पहुंची।

  • क्या है मामला
  • शिवलिंग है या कुछ और
  • अरविंद कुमार मिश्र की सिंगल बेंच में हुई सुनवाई
  • वजूखाने से बरामद हुआ शिवलिंग
  • बिना शिवलिंग को नुकसान पहुंचाए होंगी साइंटिफिक सर्वे

क्या है मामला

वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में कथित शिवलिंग मिले। जिसके बाद हिन्दू पछ ने उस पर हक़ जाताना शुरू कर दिया। उसके बाद मुस्लिम पछ इलाहाबाद हाईकोर्ट गई। जहा कोर्ट ने कथित शिवलिंग का साइंटिफिक सर्वे किए जाने का आदेश जारी किया है।

आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को साइंटिफिक सर्वे करना होगा। कोर्ट ने आदेश दिया कि कथित शिवलिंग को बिना नुकसान पहुंचाए साइंटिफिक सर्वे करना होगा।

शिवलिंग है या कुछ और

कोर्ट ने कहा कि साइंटिफिक सर्वे के जरिए यह पता लगाना होगा कि बरामद हुआ कथित शिवलिंग कितना पुराना है।

आगे कहा गया कि यह शिवलिंग वास्तव में है या कुछ और ही है, इस बात कि भी जांच हो। बता दे हाईकोर्ट ने वाराणसी के जिला जज के फैसले को बदल दिया है।

अरविंद कुमार मिश्र की सिंगल बेंच में हुई सुनवाई

इस मामले की सुनवाई जस्टिस अरविंद कुमार मिश्र की सिंगल बेंच में हुई। जिसमे कथित शिवलिंग का साइंटिफिक सर्वे कार्बन डेटिंग के जरिए कराए जाने की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर आज हाईकोर्ट का फैसला आया है।

वजूखाने से बरामद हुआ शिवलिंग

इस मामले में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कल ही सील बंद लिफाफे में अपनी रिपोर्ट पेश की थी। हिंदू पक्ष की महिलाओं की तरफ से याचिका दाखिल की गई थी।

याचिका में वाराणसी के जिला जज के आदेश को चुनौती दी गई थी। पिछले साल मई महीने में कोर्ट कमीशन की कार्यवाही के दौरान मस्जिद के वजूखाने से शिवलिंग बरामद हुआ था।

बिना शिवलिंग को नुकसान पहुंचाए होंगी साइंटिफिक सर्वे

शिवलिंग के कार्बन डेटिंग किए जाने का हाईकोर्ट ने आदेश दिया था। 22 मई को वाराणसी के डिस्ट्रिक जज को मामले की सुनवाई करने का आदेश दिया था। साइंटिफिक सर्वे कब होगा और कैसे ये डिस्ट्रिक्ट जज तय करेंगे।

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग (ASI) की ओर से पेश की गई रिपोर्ट पर हाईकोर्ट ने आदेश दिया था। कोर्ट में ASI ने कहा बिना शिवलिंग को नुकसान पहुंचाए साइंटिफिक सर्वे किया जा सकता है।

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