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Badaun News: बदायूं में कुत्ते की मौत पर दर्ज हुआ FIR, घटना का CCTV फुटेज आया सामने

• LAST UPDATED : June 4, 2023

India News(इंडिया न्यूज़),Badaun News: उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले से एक अजीब मामला सामने आया है।  सिविल लाइंस थाना क्षेत्र में सड़क किनारे एक मादा कुत्ते को कार से कुचलकर मार डालने पर एक अज्ञात चालक के खिलाफ पुलिस ने FIR दर्ज किया है। यह जानकारी पुलिस ने शनिवार को दी है। अब इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। अब पुलिस इस मामले से संबंधित आरोपी ड्राइवर की तलाश कर रही है।

 पशु क्रूरता अधिनियम-मोटर वाहन (एमवी) अधिनियम के तहत मुकदमा 

पशु प्रेमी विकेन्‍द्र शर्मा की शिकायत पर अज्ञात चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हुई है। बता दें कि सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के मालगोदाम रोड पर स्थित प्रगति विहार कालोनी मार्ग पर शुक्रवार की सुबह एक तेज रफ्तार कार ने सड़क किनारे सो रही एक मादा कुत्ते को कुचल दिया। जिसके कुछ देर बाद ही उस कुत्ते की मौत हो गई। उन्होंने कहा कि घटना के बाद चालक फरार हो गया। यह पूरी घटना एक घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। शर्मा ने कहा कि सीसीटीवी फुटैज में कार की नंबर प्लेट साफ देखी जा सकती है।

2022 को एक चूहे को डुबोकर मारने पर हुआ था FIR

पशु प्रेमी ने इस घटना की शिकायत के साथ ही सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस को दे दी है। जिसके बाद मादा कुत्ते का पोस्टमार्टम कराया गया। बता दें कि इसके पहले बदायूं के सदर कोतवाली क्षेत्र में 25 नवंबर, 2022 को एक चूहे को डुबोकर मारने के आरोप में एक युवक के खिलाफ पुलिस में शिकायत की गई। बाद में, पुलिस ने आरोपी मनोज कुमार के खिलाफ पशु क्रूरता निवारण अधिनियम और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 429 (किसी भी जीव जंतु का वध) के तहत प्राथमिकी दर्ज कर उससे गिरफ्तार किया था लेकिन उसे बाद में थाने से ही जमानत मिल गई थी।

 पशु क्रूरता अधिनियम क्या है?

भारतीय दंड संहिता 428 और 429 के मुताबिक किसी पशुओं को जबरदस्ती मारना, अपंग करना या बेवजह दंड देने पर कानून के खिलाफ होगा। इसे अपराध के रूप में जाना जाएगा।

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