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Uttarkashi Love Jihad: उत्तरकाशी महापंचायत की रोक लगाने वाली मांग पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, कहा- हाईकोर्ट जाएं

• LAST UPDATED : June 14, 2023

India News (इंडिया न्यूज़), Uttarkashi news: उत्तरकाशी में लव जिहाद के मामले को लेकर हो रही महापंचायत पर रोक लगाने के लिए दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया हैं। याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से इंकार किया, याचिका दायर करने वाली एनजीओ को सुप्रीम कोर्ट ने डी हाई कोर्ट जाने की सलाह दी। लव जिहाद को लेकर उत्तराखंड के उत्तरकाशी में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने 15 जून को महापंचायत करने की मांगी थी अनुमति, प्रशासन ने इनकार किया। महापंचायत को लेकर पीयूसीएल नाम की एनजीओ ने सुप्रीम कोर्ट की वेकेशन बेंच में।

सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से किया इंकार

मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से किया इंकार NGO PUCL ने सुप्रीम कोर्ट की वैकेशन बेंच में लिखित आदेश जारी कर रोक लगाने की दायर की थी याचिका। लेटर पिटीशन में उत्तरकाशी में रह रहे अल्पसंख्यकों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए मुआवजा और सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की गई थी।

क्या है पूरा मामला?

26 मई के दिन उबैद और जितेंद्र सैनी को स्थानी लोगों ने एक नाबालिग लड़की के साथ पकड़ा था। ये आरोप था कि वह लड़की को भगाने की कोशिश कर रहे थे। जिसकी खबर लगते ही  स्थानीय लोगों ने उन्हें पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। दोनों लड़के नजीबाबाद के रहने वाले हैं और गद्दे की दुकान पर काम करते थे। जिसे लेकर मुस्लिम व्यापारियों के खिलाफ लव जिहाद के विरोध में विरोध प्रदर्शन किया गया था।

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