India News (इंडिया न्यूज़), Gyanvapi Case: वाराणसी के बहुचर्चित ज्ञानवापी परिसर में लगातार चल रहे एएसआई सर्वे को लेकर रोजाना नई अपडेट सामने आ रही है। जहां अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद कमेटी द्वारा बुधवार को जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत का दरवाजा खटखटाया गया। कमेटी के आवेदन पर कोर्ट में इसकी सुनवाई हुई। जिसके बाद अधिवक्ताओं ने बताया कि अदालत ने कमेटी की सभी दलीलें सुनीं और मौखिक रूप से एएसआई सर्वे को गोपनीयता बनाए रखने को करहा।
बता दें कि एएसआई द्वारा 15 दिन का सर्वेक्षण होना हैै और उसके बाद उस रिपोर्ट को अदालत में पोश करना है। जिसमें कोर्ट ने कहा है कि रिपोर्ट लीक नहीं होनी चाहिए। उसके साथ ही दोनों पक्ष अनावश्यक बयानबाजी से बचें। वहीं इसी बीच अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद कमेटी ने मंगलवार को जिला जज की अदालत का दरवाजा एक बार फिर खटखटाया है। जिसमें कमेटी द्वारा कोर्ट में मीडिया कवरेज रोकने की मांग की गई।
ज्ञानवापी के परिसर में एएसआई सर्वे लगातार जारी है, लेकिन इसी बीच अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी ने मंगलवार को जिला जज की अदालत में एक प्रार्थना पर डाला है। प्रार्थना पत्र में लिखा है कि मीडिया का कवरेज रोका जाए। इंतेजामिया मसाजिद कमेटी ने मामले में आरोप लगाते हुए कहा कि मीडिया द्वारा तथ्यहीन रिपोर्टिंग की जा रही है। जहां अभी तक सर्वे शुरू भी नहीं हुआ, वहां की बातें भी लिखी जा रहीं। जिसके बाद से अदालत ने पक्षकारों से आपत्ति मांगी है।
वहीं, मां श्रृंगार गौरी मुकदमे की वादिनी राखी सिंह के अधिवक्ता सौरभ तिवारी द्वारा कोर्ट में दलील दी गई है कि भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के तहत मीडिया को समाचार प्रकाशन की पूरी स्वतंत्रता है। हां अगर कोई त्रुटिपूर्ण खबर सामने आ रही है तो मीडिया उसे सुधार ले रहा है। जिसके बाद मसाजिद कमेटी के अधिवक्ता मुमताज अहमद कहते है कि अदालत ने अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है। आदेश आने के बाद ही उसके संबंध में बता पाना संभव होगा।