India News (इंडिया न्यूज़), Gazipur News: गैंगेस्टर मामले में मुख्तार अंसारी पर गाजीपुर की MP-MLA कोर्ट 22 अगस्त को अपना महत्वपूर्ण फैसला सुनायेगी।करंडा थाना क्षेत्र के कपिलदेव सिंह की 2009 में हत्या हुई थी जिसमें मुख्तार अंसारी को 302 का मुल्जिम बनाया गया था और 2009 में ही मुहम्मदाबाद थाना क्षेत्र के रहने वाले मीर हसन नाम के व्यक्ति ने मुख्तार अंसारी पर हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कराया था और मुख्तार अंसारी पर मुहम्मदाबाद कोतवाली में हत्या के प्रयास का मामला दर्ज हुआ था।
दोनों मामलों में मूल केस में मुख्तार अंसारी को बरी किया जा चुका है पर दोनों मामलों को मिलाकर 2010 में गैंगचार्ट बनाया गया और मुख्तार अंसारी पर 120 के तहत गैंगेस्टर एक्ट में मामला दर्ज किया गया था। गैंगेस्टर मामले की सुनवाई MP-MLA कोर्ट में चल रही थी और आज मामले में अंतिम बहस पूरी होने के बाद MP-MLA कोर्ट के जज अरविंद मिश्रा ने 22 अगस्त को फैसले की तारीख नियत की है।
मुख्तार अंसारी के वकील लियाकत अली ने मुख्तार अंसारी अक्टूबर 2005 से जेल में बंद हैं और दोनों मामलों में मूल केस में बरी हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि आज वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए मुख्तार अंसारी कोर्ट में मौजूद थे। एडीजीसी क्रिमिनल नीरज श्रीवास्तव ने बताया कि मुख्तार पर 302 और 307 के तहत गैंगेस्टर का मामला चल रहा था जिस पर आज जज ने 22 अगस्त को फैसले की तारीख नियत की है।