होम / Allahabad High Court: बड़ी खबर! मथुरा वृंदावन बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर मामला, आपसी सहमति बनाने के लिए 27अगस्त को महाधिवक्ता कैंप कार्यालय में सभी पक्षों की होगी बैठक

Allahabad High Court: बड़ी खबर! मथुरा वृंदावन बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर मामला, आपसी सहमति बनाने के लिए 27अगस्त को महाधिवक्ता कैंप कार्यालय में सभी पक्षों की होगी बैठक

• LAST UPDATED : August 22, 2023

India News(इंडिया न्यूज़), Allahabad High Court: इलाहाबाद हाई कोर्ट मथुरा वृंदावन में प्रस्तावित बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर तथा यमुना घाटों के सौंदर्यीकरण को लेकर दाखिल याचिकाओं की सुनवाई 4 सितंबर को सुबह 9:30 बजे करेगा। मंगलवार को मंदिर की भीड़ को नियंत्रित करने तथा घाटों के सुंदरीकरण मामले की शाम 5:00 बजे तक सुनवाई हुई।

कोर्ट ने मदरस्ता पर दिया बल

कोर्ट ने सभी पक्षों के वकीलों से कहा यह ऐसा मामला है कि इसमें मिल बैठकर आपस में इसका निदान किया जा सकता है। कोर्ट ने इस मामले को मध्यस्थता द्वारा हल किए जाने पर बल दिया। महाधिवक्ता कैंप कार्यालय में इसी मुद्दे पर सहमति के लिए सभी पक्षों की 27अगस्त को बैठक बुलाई गई है।जिसकी जानकारी कोर्ट में पेश की जायेगी।

जाने न्यायमूर्ति ने क्या कहा?

यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर तथा न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव की खंडपीठ ने अनंत शर्मा व अन्य तथा महन्त मधु मंगल दास की तरफ से दाखिल जनहित याचिकाओं की सुनवाई करते हुए दिया। सरकार की तरफ से प्रदेश के महाधिवक्ता अजय कुमार मिश्र तथा मुख्य स्थाई अधिवक्ता कुणाल रवि ने सरकार का पक्ष रखा। बांके बिहारी मंदिर की तरफ से कोर्ट में उपस्थित सेवायतों के अधिवक्ता ने कहा की मंदिर उनका है और मंदिर में मिलने वाला दान पर उनका हक है। सरकार इस पैसे को विकास के नाम पर उनसे नहीं ले सकती। कोर्ट जनहित याचिकाओं पर आगामी 4 सितंबर को सुनवाई करेगी।

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