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Umesh Pal Murder Case: माफिया अतीक अहमद के बहनोई और नौकर को कोर्ट का बड़ा झटका, जमानत याचिका हुई खारिज

• LAST UPDATED : August 24, 2023

India News (इंडिया न्यूज़), Umesh Pal Murder Case: उत्तर प्रदेश के प्रयागराज (Prayagraj) में बहुचर्चित उमेश पाल और दो सरकारी गनर की हत्या मामले में माफिया अतीक अहमद के बहनोई अखलाक अहमद और नौकर मोहम्मद कैश की जमानत अर्जी खारिज हो गई है। एससी-एसटी एक्ट की स्पेशल कोर्ट से दोनों की जमानत अर्जी खारिज हुई है। कोर्ट ने अपराध की गंभीरता और घटना की परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए दोनों आरोपियों की ज़मानत अर्जियों को खारिश कर दिया है।

अखलाक और अहमद ने क्या कहा? 

अखलाक अहमद और मोहम्मद कैश की तरफ से कहा गया था कि उनका नाम एफआईआर में नहीं था। पुलिस ने एक महीने के बाद उनकी गिरफ्तारी की है उन्हें सिर्फ अतीक अहमद से संबंधों के आधार पर गिरफ्तार किया गया है। घटना से उनका कोई लेना-देना नहीं है उनके खिलाफ कोई सबूत भी नहीं है घटना की एफआईआर भी एक दिन बाद दर्ज की गई है।

मेरठ वासी है अखलाक अहमद

अदालत ने आरोपियों की तरफ से पेश की गई दलीलों को जमानत के लिए पर्याप्त और सही आधार नहीं सुनिश्चित किया गया। एससी-एसटी एक्ट के जज अनिरुद्ध कुमार तिवारी ने दोनों की जमानत अर्जी खारिज कर दी। अखलाक अहमद, माफिया अतीक अहमद का बहनोई है वह मेरठ का रहने वाला है और पेशे से चिकित्सक है। वहीं मोहम्मद कैश, अतीक अहमद का नौकर था। उसके बताने पर ही पुलिस ने अतीक अहमद के दफ्तर से 72 लाख रुपये नगद और 10 बंदूकें बरामद कि थीं।

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