India News (इंडिया न्यूज़) Ghazipur Lok Sabha लखनऊ : उत्तर प्रदेश की गाजीपुर सीट समेत लोकसभा की चार सीट खाली है। लेकिन इस सीटों पर उपचुनाव होने की कोई संभावना नहीं है। सूत्रों के अनुसार बताया जा रहा है निर्वाचन आयोग और केंद्रीय कानून मंत्रालय का विधायी विभाग इस मुद्दे पर एक-दूसरे के संपर्क में बनी हुई हैं।
चुनाव न करने को लेकर कुछ वैधानिक प्रावधानों है। जिसमे अगर आप चुनाव या उप-चुनाव में देरी करने या इन्हें न कराने चाहते है तो चुनाव आयोग से बात करनी होती है। फिलाहल, महाराष्ट्र में दो सीट चंद्रपुर और पुणे, उत्तर प्रदेश में गाज़ीपुर और हरियाणा की अंबाला लोकसभा सीट खाली है।
चुनाव निर्वाचन के अनुसार, किसी भी सीट को खाली होने के छह महीने के अंदर उपचुनाव कराना अनिवार्य है। लेकिन निर्वाचन आयोग, कुछ कारणों से चुनाव न कराने या चुनाव स्थगित करने का निर्णय ले सकता है।
निर्वाचन आयोग के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार निर्वाचन ने कहा कि अगर उपचुनाव होते हैं, तो निर्वाचित सांसदों को जन प्रतिनिधि के रूप में बहुत कम समय मिलेगा, क्योंकि 2024 में लोकसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है। जिसके चलते उनको अपना कार्यभार समझने में बहुत समय लग जायेगा और इस चुनाव के बाद प्रत्याशी के पास उतना समय नहीं होगा।
दरअसल, गाजीपुर लोकसभा सीट से सांसद रहे अफजाल अंसारी को दोषी ठहराए जाने के बाद उन्हें भी सांसद के अयोग्य साबित कर दिया गया। जिसके बाद गाजीपुर की यह सीट भी खाली हो गई।
वही, हरियाणा की अंबाला सीट से सांसद रतन लाल कटारिया की 18 मई 2023 को निधन हो गई, जिस वजह से वह सीट भी खाली हो गई थी। इसके साथ ही महाराष्ट्र के चंद्रपुर से सांसद बालू धानोरकर और पुणे के कसबा पेठ से सांसद गिरीश बापट के निधन के बाद यह दोनों सीट खाली हो गया है। जिस पर चुनाव नहीं होना है।
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