India News (इंडिया न्यूज़),50 Thousand Fine For Selling Sweets With Box: अगर आप भी उत्तर प्रदेश में डिब्बा सहित मिठाई तोल रहे हैं तो सावधान हो जाएं, पकड़े जाने पर बाट माप विभाग की ओर से 50 हाजार रुपये तक का जुर्माना लगेगा। शासन के आदेश पर ग्राहक को जागरूक किया जा रहा है और मिठाई आदि का खरीदने पर बिल लेने की अपील की जा रही है।
दीपावली के समय दुकानदार मिठाई के लिए मोटे गत्ते से बने डिब्बे बनवाते हैं। जिसका वजन 200 से 250 ग्राम तक होता है। दुकानदार डिब्बे के वजन के साथ मिठाई की तौल करते हैं, जबकि नियम के मुताबिक, डिब्बा के वजन के बराबर मिठाई देनी होती है।
इसके अलावा, दीवाली में काफी लोग गिफ्ट के ड्राई फ्रूट डिब्बा देते हैं। दुकानदार ड्राई फ्रूट का वजन बताता है, जबकि उसमें डिब्बा का वजन भी शामिल होता है। भीड़ का फयादा उठाकर दुकानदार ग्राहकों को गुमराह करते हैं। सरकार ने वजन और माप विभाग के अधिकारियों को ग्राहकों की जांच और सूचना देने का निर्देश दिया है। मिठाई व ड्राई फ्रूट खरीदते समय सबसे पहले डिब्बे का वजन करें और मिठाई व ड्राई फ्रूट को समान रूप से तौलें। अपनी रसीद अपने साथ अवश्य ले। यदि स्टोर मालिक नियमों का पालन नहीं करता है तो उसे इसकी शिकायत जनसुनवाई पोर्टल पर इसकी शिकायत करें।
माप निर्देशक राजेश कुमार ने बताया कि दीपावली के नजदीक आने के साथ घटतौली की जांच शुरू कर दी गई है। इसके साथ ही मिठाई दुकानदारों को डिब्बा समेत मिठाई नहीं देने के आदेश दिए हैं। कम ड्राई फ्रूट या कम मिठाई देने पर दुकानदार पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
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