होम / SC on Patanjali: पतंजलि को सुप्रीम कोर्ट की फटकरा, जानें मामला

SC on Patanjali: पतंजलि को सुप्रीम कोर्ट की फटकरा, जानें मामला

• LAST UPDATED : November 22, 2023

India News ( इंडिया न्यूज़ ), SC on Patanjali: बाबा रामदेव की कंपनी पतंजली आयुर्वेद को सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी चेतावनी दी है। पतंजलि को मॉडर्न मेडिसिन सिस्टम के खिलाफ विज्ञापन में भ्रामक दावे करने के चलते सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। बता दें किभ्रामक विज्ञापनों के खिलाफ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने याचिका दायर की थी।

सुप्रीम कोर्ट ने योग गुरु रामदेव की कंपनी पतंजलि आयुर्वेद को कई रोगों को लेकर दवाओं के बारे में विज्ञापनों में ”झूठे” और ”भ्रामक” दावे करने को लेकर चेतावनी दी है। न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की दो जजों की पीठ ने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा, ”पतंजलि आयुर्वेद के ऐसे सभी झूठे और भ्रामक विज्ञापनों को तुरंत रोके। अदालत ऐसे किसी भी भ्रम को बहुत गंभीरता से लेगी।”

पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड को मिला नोटिस 

बता दें कि शीर्ष अदालत ने टीकाकरण अभियान और मॉडर्न मेडिसिन के खिलाफ रामदेव पर अभियान का आरोप लगाने वाली इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की याचिका पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और आयुष मंत्रालय तथा पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड को नोटिस भेजा था। सुनवाई के दौरान पीठ ने पतंजलि आयुर्वेद से कहा कि वह चिकित्सा की आधुनिक पद्धतियों के खिलाफ भ्रामक दावे और विज्ञापन प्रकाशित न करें।

कोर्ट ने चेतावनी जारी करते हुए कहा कि यदि इस तरह का दावा किया जाता है कि किसी विशेष बीमारी को ठीक किया जा सकता है तो पीठ प्रत्येक उत्पाद पर 1 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाने पर भी विचार कर सकती है।

5 फरवरी को होगी अगली सुनवाई

बता दें कि पीठ अब इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की याचिका पर अगले साल 5 फरवरी को सुनवाई करेगी। शीर्ष अदालत ने याचिका पर नोटिस जारी करते हुए एलोपैथी और एलोपैथिक डॉक्टरों की आलोचना करने के लिए रामदेव की कड़ी आलोचना की थी। कोर्ट ने कहा था कि उन्हें डॉक्टरों और उपचार की अन्य प्रणालियों को बदनाम करने से रोका जाना चाहिए।

ALSO READ:

IND vs AUS Final: रोहित को आई माही की याद, आंखों में नमी-ज़ुबाँ पर धोनी 

Uttarkashi Tunnel Accident: टनल में फँसे सभी मजदूरों को PM मोदी का खास मैसेज

ADVERTISEMENT

लेटेस्ट खबरें

ADVERTISEMENT
mail logo

Subscribe to receive the day's headlines from India News straight in your inbox