India News(इंडिया न्यूज़), New Excise Policy In UP: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अब अपनी शराब नीति में अहम बदलाव करने जा रही है, शराब नीति पर कई बदलावों को कैबिनेट से मंजूरी भी मिल गई है, इसके साथ ही अब शराब की आम दुकानों को भी मॉडल शॉप में बदला जा सकेगा, साथ ही अब साल में 2 दिन शराब की दुकानें 1 घंटे ज्यादा खुली रहेंगी, ये नई शराब नीति 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक के लिए रहेगी, हालांकि इसके कुछ नियम अभी से लागू हो जाएंगे।
नई एक्साइज पॉलिसी में रेलवे और मेट्रो स्टेशन के बाहर भी शराब बेचने का प्रावधान किया गया है, इस पर पूर्व सीएम और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने निशाना साधा है, अखिलेश ने कहा कि BJP का मानना है कि शराब पीना अच्छा है, पूर्व सीएम ने कहा कि अगर ऐसा है तो फिर ऑफिस में शराब को बेचने की अनुमति दे दी जानी चाहिए।
लाइसेंस फीस बढ़ाने का प्रावधान
नई शराब नीति के तहत साल में दो दिन शराब की दुकानें एक घंटे ज्यादा खुल सकेंगी, नई शराब नीति के तहत, क्रिसमस की रात यानी 24 दिसंबर और नए साल की रात यानी 31 दिसंबर को शराब की दुकानें रात के 11 बजे तक खुल सकेंगी।
एक अप्रैल से शराब की बिक्री को लेकर एक और बड़ा फैसला लिया गया है, अब शराब की बिक्री मेट्रो स्टेशन, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट और क्रूज शिप पर भी हो सकेगी।
नई शराब नीति के तहत, पुलिस या कोई भी एजेंसी किसी भी शराब, बीयर या भांग की दुकान को सील नहीं कर सकेगी, शराब की दुकान पर किसी भी तरह की कार्रवाई करने के लिए अब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से इजाजत लेनी होगी, एक्साइज डिपार्टमेंट या DM की अनुमति के बगैर अगर कोई एजेंसी या अधिकारी शराब की दुकान पर छापेमारी करता है या कोई भी कार्रवाई करता है तो उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करना होगा।
साथ ही, शराब की दुकान के बाहर बीयर पीने वालों को पुलिस परेशान नहीं कर सकती, बशर्ते पीने वाले बाहर कोई हुड़दंग न मचा रहे हों।
Read More: