India News (इंडिया न्यूज़) Hit & Run Law : पूरे देश में Hit & Run Law को लेकर विरोध प्रदर्शन चल रहा है। इसको लेकर ट्रक – ऑटो समेत सभी ड्राइवर हड़ताल पर चल रहे है। सभी इस कानून का विरोध कर रहे है। इस कानून के तहत पहले सजा दो साल की थी लेकिन अब 10 साल कर दिया गया है। जिसके कारण सभी ड्राइवरों का कहना है कि अगर हमसे गलती से किसी को टक्कर लगता है और हम उसे बचाने की कोशिश करते है तो वह मौजूद भीड़ हमला कर देती है। ड्राइवर को कहना है कि हमारे लिए दोनों तरफ खतरा है।
ड्राइवरों के हड़ताल का असर जरूरी सामान की सप्लाई पर भी पड़ रहा है। कई शहरों में पेट्रोल-डीजल की कमी के डर से लोग पेट्रोल पंपों पर भीड़ लगा रहे हैं। यह स्थिति इसलिए पैदा हो रही है क्योंकि हड़ताल में पेट्रोल-डीजल लाने वाले टैंकर भी शामिल हैं। लोगों को डर है कि कहीं उनके शहर में पेट्रोल-डीजल खत्म न हो जाए।
इसका असर चंडीगढ़ में दिख रहा है। चंडीगढ़ के कई पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल और डीजल खत्म हो गया है। कई पेट्रोल पंप ऐसे हैं जहां आज यानी मंगलवार दोपहर तक सिर्फ पेट्रोल और डीजल ही बचा था। हिमाचल प्रदेश के कई शहरों में पेट्रोल और डीजल सोमवार यानी 1 जनवरी को ही खत्म हो गए थे।
नए हिट एंड रन कानून के तहत अगर कोई दोषी पाया जाता है तो 10 साल की सजा और 10 लाख रुपये जुर्माने का प्रावधान लागू किया गया है। आने वाले समय में इसके नए प्रावधान भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के पुराने प्रावधानों की जगह लेंगे। लेकिन नये प्रावधान को लेकर विरोध शुरू हो गया है।
नए प्रावधान के मुताबिक, अगर सड़क दुर्घटना में किसी की मौत हो जाती है और ड्राइवर मौके से भाग जाता है तो उसे 10 साल की जेल हो सकती है और जुर्माना भी देना होगा। हिट एंड रन मामले में पहले दो साल की सजा का प्रावधान था और जमानत भी आसानी से मिल जाती थी। यही सख्त प्रावधान इसके विरोध का कारण बन रहे हैं।
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