Wednesday, July 3, 2024
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Allahabad High Court News : मथुरा की सन सिटी योजना की जानकारी पेश करने का दिया निर्देश, पक्षकारों के बीच कोई स्वतंत्र लेन-देन नही

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India News (इंडिया न्यूज़) Allahabad High Court News इलाहाबाद : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा में सन सिटी हाईटेक प्रोजेक्ट के नाम पर अधिग्रहित किसानों की जमीन की वर्तमान स्थिति की जानकारी तलब की है।

हाईटेक कंपनी को जारी किया नोटिस

न्यायालय ने राज्य सरकार से जमीनों की वर्तमान स्थिति रिपोर्ट मांगते हुए सनसिटी हाईटेक कंपनी को नोटिस जारी किया है। यह आदेश मुख्य न्यायाधीश प्रीतिंकर दिवाकर व न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव की खंडपीठ ने दिया है।

याचीगण के अधिवक्ता आशुतोष कुमार तिवारी ने याचिका पर किसानों का पक्ष रखते हुए कहा कि सरकार की हाईटेक सिटी नीति और उसके अनुपालन में मथुरा वृन्दावन विकास प्राधिकरण व कंपनी के मध्य सहमति पत्र में किसानों से सीधे जमीन खरीदने को अधिग्रहण का एक तरीका माना गया है।

पक्षकारों के बीच कोई स्वतंत्र लेन-देन नही

अतः जमीनों का बैनामा पक्षकारों के बीच कोई स्वतंत्र लेन-देन नही है। बल्कि इसके पीछे अधिग्रहण का गजट नोटिफिकेशन और उसका भय दिखाकर सरकारी योजना के नाम पर किसानों की जमीन हड़पना है ।

सुप्रीम कोर्ट के अनुसार जमीनों का मालिक केवल सरकार या अधिग्रहण डी नोटिफाई होने पर केवल किसान हो सकते हैं। प्राइवेट कंपनी केवल डेवलपमेंट एजेंट होने के नाते, जमीनों की मालिक नही हो सकती है।

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