Sunday, May 19, 2024
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Allahabad High Court News : तमंचे की नोक पर विवाहिता से किया दुष्कर्म, फिर भी क्यों मिली जमानत

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India News (इंडिया न्यूज़) Allahabad High Court News प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court News) ने तमंचे से भयभीत कर घर में घुसकर विवाहिता से दुष्कर्म मामले में आरोपी सूर्य प्रताप सिंह की सशर्त जमानत मंजूर कर ली है और जमानत पर रिहा करने से इंकार करने के अपर सत्र न्यायाधीश प्रयागराज के आदेश को रद्द कर दिया है।

न्यायमूर्ति मयंक कुमार जैन ने सुनाया फैसला

यह आदेश न्यायमूर्ति मयंक कुमार जैन ने वरिष्ठ अधिवक्ता डी एस मिश्र व अभिषेक मिश्र को सुनकर दिया है। दरअसल, नवाबगंज थाना क्षेत्र में 18 जून 19 को ढाई बजे दिन में पीड़िता अपने घर में सोई थी। उसकी बेटी भी पास में थी कि याची ने घर में घुसकर दुष्कर्म किया।

जिसकी एफआईआर दर्ज की गई। याची अधिवक्ता का कहना था कि पीड़िता ने खुद ही विवेचना अधिकारी को बताया कि विवाद के कारण सबक सिखाने को केस दर्ज कराया है। इसी वजह से उसने याचिका दायर की थी ।

पीड़िता के बयान सामने है – सरकारी वकील

उसमें लिखा था कि दुष्कर्म नहीं हुआ है। मेडिकल जांच में भी दुष्कर्म के सबूत नहीं मिले हैं। एफआईआर घटना के तीन माह बाद दर्ज की गई है। याची 22 मई 23 से जेल में बंद हैं। सरकारी वकील ने कहा पुलिस व कोर्ट में पीड़िता के बयान सामने है।

मौके पर बेटी के बयान अभियोजन को समर्थन करते हैं। इसके जवाब में याची अधिवक्ता ने कहा मां बेटी के बयान संदेहास्पद है। ठोस साक्ष्य नहीं है। कोर्ट ने सबूतों, सजा की संभावना को देखते हुए जमानत मंजूर कर ली।

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