Friday, July 5, 2024
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Allahabad High Court : ज्ञानवापी मामले को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल की गई एक और याचिका, लिखा है कि

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India News (इंडिया न्यूज़) Allahabad High Court प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) में वाराणसी की अदालत में श्रृंगार गौरी की पूजा की नियमित पूजा की इजाजत दिए जाने की मांग को लेकर मुकदमा दाखिल करने वाली राखी सिंह व अन्य की तरफ से जनहित याचिका दाखिल की गई है।

क्या है पूरा मामला

इस जनहित याचिका में ज्ञानवापी परिसर में मिले हिंदुओं के प्रतीक चिन्हों को संरक्षित किए जाने और गैर हिंदुओं के प्रवेश पर पाबंदी लगाए जाने की अपील की गई है। पीआईएल में कहा गया है कि श्रृंगार गौरी केस में जब तक वाराणसी की अदालत का फैसला नहीं आ जाता तब तक परिसर में गैर हिंदुओं का प्रवेश प्रतिबंधित किया जाए और ज्ञानवापी परिसर मैं मिले हिंदू प्रतीक चिन्हों को संरक्षित रखने का आदेश दिया जाए।

कब होगी अगली सुनवाई

इस तरह की व्यवस्था की जाए जिसने एएसआई सर्वेक्षण का काम प्रभावित ना हो। राखी सिंह, जितेंद्र सिंह बिसेन व अन्य की तरफ से भी जनहित याचिका दाखिल की गई है। यह जनहित याचिका अधिवक्ता सौरभ तिवारी के माध्यम से इलाहाबाद हाई कोर्ट में दाखिल की गई है। उम्मीद है कि जनहित याचिका पर सोमवार 7 अगस्त को अगली सुनवाई होनी है।

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