Atiq Ahmed News: अतीक अहमद को महज दो हफ्तों के भीतर दो बार गुजरात के साबरमती जेल(Sabarmati Jail) से उत्तर प्रदेश के प्रयागराज(Prayagraj) के लिए लाया जा रहा है। इसी बीच प्रयागराज पुलिस माफिया अतीक अहमद को लेकर बुधवार की शाम करीब 6 प्रयागराज के नैनी सेंट्रल जेल पहुंच चुकी है। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि पुलिस की टीम माफिया अतीक अहमद को लेकर मंगलवार को साबरमती जेल से रवाना हुई थी और सड़क मार्ग से आज यहां पहुंची है। उन्होंने आगे बताया कि अतीक अहमद को आज मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट डीके गौतम(Judicial Magistrate DK Gautam) की अदालत में पेश किया जाना था लेकिन देरी होने के कारण उसकी पेशी नहीं हो सकी।
माफिया अतीक अहमद पर 100 से अधिक मुकदमें हैं दर्ज़
बता दें कि इससे पहले प्रयागराज पुलिस ने कुख्यात माफिया अतीक अहमद और उसके बेटे अली के खिलाफ धूमनगंज थाना(Dhoomanganj Police Station) में एक और मुकदमा दर्ज किया है। डीसीपी (नगर) दीपक भूकर ने कहा है कि साबिर हुसैन की शिकायत पर सोमवार रात को धूमनगंज थाने में माफिया अतीक अहमद, उसके पुत्र अली, असाद कालिया, शकील, शाकिर, सबी अब्बास, फैजान, सैफ, नामी, अफ्फान, महमूद, माऊद और असलम मंत्री (अतीक अहमद का चचेरा भाई) के खिलाफ आईपीसी की धाराओं 147, 148, 149, 307, 386, 286, 504, 120-बी के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। अतीक के खिलाफ 100 से अधिक मुकदमे भी दर्ज हैं।
उमेश पाल अपहरण मामले में अतीक अहमद को आजीवन कारावास
दरअसल, साबिर हुसैन ने अपनी शिकायत में कहा है कि ”15 फरवरी, 2023 को शाम साढ़े सात बजे अतीक अहमद का चचेरा भाई असलम मंत्री और असाद कालिया मेरे घर पर आए और कहा कि अतीक भाई ने तुम्हें गुजरात बुलाया है। जब मैंने उनके साथ जाने से मना किया तो उन्होंने गालियां देते हुए मुझे मारना-पीटना शुरू कर दिया और एक करोड़ रुपये की रंगदारी मांगी।” 28 मार्च को पूर्व विधायक राजूपाल हत्याकांड मामले के प्रमुख गवाह रहे उमेश पाल के अपहरण के करीब 17 साल पुराने मामले में माफिया और पूर्व सांसद अतीक अहमद समेत तीन आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और एक-एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनायी थी।
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