Tuesday, July 2, 2024
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Bakri Eid 2024: बकरीद को लेकर सरकार ने जारी की गाइडलाइन, जानें क्या कर सकते हैं और क्या नहीं?

Bakri Eid 2024: बकरीद को लेकर सरकार ने जारी की गाइडलाइन, जानें क्या कर सकते हैं और क्या नहीं?

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India News UP ( इंडिया न्यूज ),  Bakri Eid 2024: आगामी बकरीद के मद्देनजर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को आदेश जारी कर सड़कों पर नमाज पढ़ने और अज्ञात स्थानों पर जानवरों की कुर्बानी पर रोक लगा दी है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर कोई व्यक्ति कुर्बानी के लिए वर्जित जानवरों का वध करता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

संवेदनशील स्थानों पर कुर्बानी नहीं होनी चाहिए- योगी

बकरीद पर कुर्बानी के लिए जगह पहले से ही चिह्नित कर ली जानी चाहिए। विवादित या संवेदनशील स्थानों पर कुर्बानी नहीं की जानी चाहिए। अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी न हो। समाचार एजेंसी आईएएनएस ने योगी आदित्यनाथ के हवाले से कहा, “बलिदान के बाद निकलने वाले कचरे के निपटान के लिए सभी जिलों में एक व्यवस्थित कार्ययोजना शुरू की जानी चाहिए।”

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रशासन के अधिकारियों और पुलिस को धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के निर्देश दिए।

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योगी ने पुलिस को सुरक्षा बढ़ाने के दिए आदेश

योगी आदित्यनाथ ने पुलिस को आगामी त्योहारी महीने के दौरान सतर्क रहने और राज्य में कानून-व्यवस्था पर कड़ी पकड़ बनाए रखने को कहा। हिंदू जहां 16 जून को गंगा दशहरा मनाएंगे, वहीं मुसलमान 17 जून को बकरीद मनाएंगे। इसके बाद हिंदू श्रद्धालु 22 जुलाई को कांवड़ यात्रा पर निकलेंगे।

योगी आदित्यनाथ ने कहा कि श्रद्धालुओं के लिए सुविधाएं तैयार रखी जानी चाहिए। मुख्यमंत्री ने त्योहारों की तैयारियों की भी समीक्षा की। सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह भी बताया कि 18 जून को ‘बड़ा मंगल’ त्योहार मनाया जाएगा और उसके बाद 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। इसके बाद जुलाई में मुहर्रम (17 जुलाई) और कांवड़ यात्रा जैसे कार्यक्रम होंगे। कानून-व्यवस्था की दृष्टि से यह अवधि काफी संवेदनशील है। शासन-प्रशासन को चौबीसों घंटे सक्रिय रहने की जरूरत है।

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बकरीद पर आदेश

यूपी सरकार ने बकरीद पर कुर्बानी के लिए स्थान पहले से चिह्नित करने के आदेश दिए हैं। विवादित या संवेदनशील स्थलों पर कुर्बानी नहीं की जानी चाहिए। किसी भी स्थिति में यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि कहीं भी वध के लिए वर्जित किसी पशु की कुर्बानी न की जाए। कुर्बानी के बाद निकलने वाले कचरे के निपटान के लिए हर जिले में व्यवस्थित कार्ययोजना बनाई जाए।

आदेश में यह भी कहा गया है कि नमाज प्रचलित परंपराओं के अनुसार ही निर्धारित स्थलों पर अदा की जाए। सड़क जाम करके नमाज अदा न की जाए। इसमें कहा गया है कि आस्था का सम्मान किया जाना चाहिए, लेकिन किसी नई परंपरा को बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए। अगर कोई कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश करता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।

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