होम / Lucknow: 1991 फर्जी मुठभेड़ मामले में मारे गए थे 10 सिख, 43 दोषी पुलिसकर्मियों को सुनाई सजा

Lucknow: 1991 फर्जी मुठभेड़ मामले में मारे गए थे 10 सिख, 43 दोषी पुलिसकर्मियों को सुनाई सजा

• LAST UPDATED : December 15, 2022

Lucknow

इंडिया न्यूज, लखनऊ (Uttar Pradesh): पीलीभीत का फर्जी एनकाउंटर मामले में हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने 43 दोषी पुलिसकर्मियों को 7-7 साल की सजा सुनाई। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने 1991 के 10 सिखों के एनकाउंटर मामले में 43 पुलिसकर्मियों को गैर इरादतन हत्या का दोषी करार दिया है।

पुलिसकर्मियों ने 1991 में दस सिखों को खालिस्तान लिब्रेशन फ्रंट का आतंकी बता कर कथित एनकाउंटर में मार दिया था। ट्रायल कोर्ट ने इन पुलिसकर्मियों को हत्या का दोषी पाते हुए 4 अप्रैल 2016 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। न्यायालय ने निचली अदालत के उक्त फैसले को निरस्त करते हुए दोषी पुलिसकर्मियों को सात-सात साल कारावास की सजा सुनाई है। यह आदेश न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति सरोज यादव की खंडपीठ ने अभियुक्त पुलिसकर्मियों देवेंद्र पांडेय व अन्य की ओर से दाखिल अपीलों पर सुनवाई के बाद पारित किया।

तीर्थ स्थलों की यात्रा कर लौट रहा था सिख यात्रियों का जत्था
12 जुलाई 1991 को नानकमथा पटना साहिब, हुजूर साहिब व अन्य तीर्थ स्थलों की यात्रा करते हुए 25 सिख यात्रियों का जत्था बस से लौट रहा था। पीलीभीत के कछाला घाट के पास पुलिस वालों ने बस को रोका और 11 युवकों को उतारकर अपनी नीली बस में बैठा लिया। इनमें से दस का शव मिला जबकि शाहजहांपुर के तलविंदर सिंह का आज तक पता नहीं चला।

पुलिस ने दर्ज किए थे तीन मुकदमे
पुलिस ने मामले को लेकर पूरनपुर, न्यूरिया और बिलसंडा थाने में तीन अलग-अलग मुकदमे दर्ज किए थे। विवेचना के बाद पुलिस ने इन मामलों में फाइनल रिपोर्ट लगा दी थी। एक वकील ने सुप्रीम कोर्ट में मामले को लेकर जनहित याचिका दाखिल की थी। सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 15 मई 1992 को मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी थी। सीबीआई ने मामले की विवेचना केबाद 57 पुलिस कर्मियों के खिलाफ सुबूतों केआधार पर चार्जशीट दायर की थी। अदालत ने मामले में 47 को दोषी ठहराया था, जबकि 2016 तक 10 की मौत हो चुकी थी।

यह भी पढ़ें: बलवंत सिंह की मौत के मामले में 11 पुलिसकर्मी निलंबित, गिरफ्तार कर भेजा जाएगा जेल

Connect Us Facebook | Twitter

ADVERTISEMENT

लेटेस्ट खबरें

ADVERTISEMENT
mail logo

Subscribe to receive the day's headlines from India News straight in your inbox