इंडिया न्यूज, लखनऊ:
12 Standards For School Vehicles स्कूली बच्चों की सुरक्षा के लिए यूपी परिवहन निगम ने गंभीर कदम उठाया है। सुरक्षा के नजरिए से 12 मानक तय किए गए हैं। जो भी स्कूल वाहन इन नियमों पर खरें नहीं उतरे उन पर कार्रवाई की जाएगी। इस सिलसिले में परिवहन विभाग की ओर से दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं। लखनऊ संभाग के लिए उप परिवहन आयुक्त लखनऊ परिक्षेत्र निर्मल प्रसाद के अतिरिक्त विभाग के मुखिया परिवहन आयुक्त धीरज साहू द्वारा इस आशय के आदेश जारी किए जा चुके हैं।
स्कूल वाहनों के लिए जरूरी हैं सुरक्षा मानकों का पालन किया जाए। इसमें वाहन का रजिस्ट्रेशन, प्रदूषण और इंश्योरेंस प्रमाण पत्र, फिटनेस प्रमाण पत्र, गाड़ी में अग्निशमन यंत्र, वाहन में जीपीएस एवं स्पीड गर्वनर, सीसीटीवी कैमरा, स्पीड कंट्रोल डिवाइस का होना, तय सीटिंग क्षमता के हिसाब से बच्चों को बठाया जाना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त चालक का लाइसेंस, ड्राइवर का पुलिस वैरीफिकेशन, वाहन पर मोबाइल नंबर, पुलिस हेल्पलाइन का नंबर गाड़ी पर दर्ज होना चाहिए।