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इंडिया न्यूज, कानपुर(Uttar Pradesh): उत्तर प्रदेश के कानपुर में सपा विधायक इरफान सोलंकी के खिलाफ फर्जी पासपोर्ट-आधार कार्ड बनाकर भागने में दर्ज हुए मामले में भी पुलिस ने चार्जशीट तैयार कर ली है। इसमें फर्जी आधार कार्ड, एयरपोर्ट और होटल के CCTV फुटेज और एयरलाइंस की रिपोर्ट अहम साक्ष्य के तौर पर शामिल किया गया हैं। पुलिस का दावा है कि यह साक्ष्य इतने मजबूत हैं, कि विधायक को सजा दिलवाएंगे। पुलिस अब कोर्ट में 524 पेज की चार्जशीट को दाखिल करेगी।
इरफान का मददगार सपा नेत्री नूरी शौकत
इरफान पर आरोप है कि उन्होंने फर्जी आधार कार्ड बनवाकर हवाई यात्रा की। पुलिस ने जांच के दौरान जाली आधार कार्ड बरामद कर लिया है। इरफान का जाली आधार कार्ड बनवाने और फरार करवाने में मददगार सपा नेत्री नूरी शौकत, इनका भाई अशरफ अली उर्फ शेखू नूरी, इशरत, उम्मार इलाही उर्फ अली, अनवर मंसूरी, अख्तर मंसूरी और अली के खिलाफ 542 पन्नों की चार्जशीट तैयार की है। इसमें इरफान समेत अन्य आरोपियों का पूरा कच्चा चिट्ठा लिखा है, जो उन्हें सजा तक पहुंचाएगा। पुलिस अफसरों का एक पैनल चार्जशीट की जांच कर रहा है।
इरफान को ये साक्ष्य दिलाएंगी सजा
अशरफ अली नाम से फर्जी आधार कार्ड बरामद हुआ है। यह सीधे तौर पर सुरक्षा के साथ बड़ा खिलवाड़ हुआ है।
6 एयरलाइंस की रिपोर्ट के अनुसार इरफान नाम से किसी ने यात्रा नहीं की। इरफान ने अशरफ बनकर यात्रा की है।
एयरपोर्ट और होटल के CCTV फुटेज में इरफान के उपस्थिति की पुष्टि करते हैं। पुलिस 30 गवाह को कोर्ट में पेश करेगी। इरफान की टिकट सपा नेत्री नूरी शौकत की ID से बुक हुई थी।
रिजवान को मिली क्लीनचिट, कंप्यूटर वाले की तलाश
ग्वालटोली पुलिस ने मामले में इरफान के साथ ही उनके भाई रिजवान को भी आरोपी बनाया हुआ था। लेकिन, उनकी भूमिका नहीं होने पर उनको पुलिस ने क्लीन चिट दे दी। ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर ने कहा कि इसके चलते रिजवान का नाम चार्जशीट से बाहर कर दिया गया। वहीं दूसरी तरफ जाली आधार कार्ड बनाने वाले कंप्यूटर डिजाइनर एक्सपर्ट अली की तलाश पुलिस कर रही है। अली ने ही इरफान का फोटो लगा करके आधार कार्ड अशरफ अली नाम से बनाया था। एफआईआर दर्ज होने के बाद से अली फरार है।
इरफान की विधानसभा सदस्यता रद्द होने का खतरा
मामले की जांच कर रहे पुलिस अफसरों की मानें तो इरफान पर धोखाधड़ी और कूटरचित आधार कार्ड तैयार करने का आरोप है। मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई करने के लिए पैरवी की जा रही है। अगर साल भर में ट्रायल पूरा हुआ और पुलिस के साक्ष्य और गवाह टिके, तो 3 साल से अधिक की सजा हो सकती है। ऐसे में विधायक इरफान सोलंकी की अब विधानसभा सदस्यता पर भी खतरा मंडरा रहा है।
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