Aazam Khan: रामपुर कोर्ट का बड़ा फैसला, आजम खान और बरकत अली डूंगरपुर प्रकरण में दोषी करार

India News UP (इंडिया न्यूज),Aazam Khan: समाजवादी पार्टी के नेता और यूपी सरकार के पूर्व मंत्री आजम खान को एक बड़ा झटका मिला है। उन्हें डूंगरपुर मामले में दोषी पाया गया है।

दो लाख का जुर्माना भी लगाया

सीतापुर जेल में बंद सपा नेता आजम खान को रामपुर की स्पेशल एमपी एल कोर्ट से आज बड़ा झटका लगा है।​ आजम खान को कोर्ट ने 2019 के डूंगरपुर प्रकरण में दोषी करार दिया है और उन्हें थोड़ी देर में सजा सुनाई जाएगी।​ आजम खान को कोर्ट ने 2019 में रामपुर के गंज के मुख्याध्यापक में धारा 392, 452 , 504, 506 व 120 बी के मामले में दोषी करार दिया है।

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कोर्ट ने इन तीनों पर दो-दो लाख रुपये जुर्माना भी लगाया था. इसके अलावा सपा नेता आजम खां के विरुद्ध डूंगरपुर प्रकरण के एक मामले में फैसला 31 जनवरी 2024 को हो चुका है।

कोर्ट ने लगाई कई धाराएं

आजम खान पर घर में घुसकर लूटपाट करने, चोरी और मारपीट के आरोप लगाए गए हैं। इस मामले में दूसरी एफआईआर बरकत अली को भी कोर्ट ने धारा 392, 452, 504 और 506 में दोषी ठहराया है। रामपुर का डूंगरपुर मामला सपा शासन का है, जब रामपुर पुलिस लाइन के पास डूंगरपुर में आसरा आवास योजना के मकान बनाए गए थे। यहां पहले से कुछ लोगों के घर बने हुए थे, जिन्हें सरकारी जमीन पर वर्ष 2016 में तोड़ दिया गया था। वर्ष 2019 में प्रदेश में भाजपा की सरकार आने पर रामपुर के गंजम में 12 रिकॉर्डिंग दर्ज की गईं।​

इस मामले में जेल रोड निवासी एहतेशाम की तहरीर पर मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें 18 मार्च 2024 को समाजवादी पार्टी (सपा) के राष्ट्रीय महासचिव आजम खान को सात साल की कैद और पांच लाख रुपये का दंड दिया गया था। पूर्व कंपोजिशन सिटी आले हसन खान, पूर्व पालिका अध्यक्ष अजहर खान और बरेली के गीत बरकत अली को पांच साल की सजा सुनाई गई थी।

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Shruti Chaudhary

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