India News (इंडिया न्यूज), Jaya Prada: रामपुर की पूर्व सांसद और मशहूर फिल्म अभिनेत्री जया प्रदा (Jaya Prada) को आखिरकार कोर्ट ने फरार घोषित कर दिया है। 2019 के लोकसभा आम चुनाव के दौरान उन पर आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगा था, जिसकी सुनवाई रामपुर की एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट में चल रही है।
अदालत ने जया प्रदा के खिलाफ सात बार गैर-अनिवार्य वारंट जारी किया है, लेकिन वह अदालत में पेश नहीं हुईं। अब कोर्ट ने उसे फरार घोषित कर दिया है और सीआरपीसी की धारा 82 के तहत कार्रवाई के आदेश दिए हैं।
पिछली कई तारीखों पर जया प्रदा ने कोर्ट में पेश होने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया था। पुलिस ने उन्हें कोर्ट में पेश होने के लिए बार-बार समन भेजा, लेकिन फिर भी वह नहीं पहुंचीं।
अब कोर्ट ने पुलिस अधीक्षक को 6 मार्च 2024 को कोर्ट में उपस्थित होने का आदेश दिया है और एक टीम गठित कर उनके खिलाफ सीआरपीसी की धारा 82 के तहत कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।
आरोपी के कोर्ट में पेश न होने और उपस्थित न होने पर सीआरपीसी की धारा 82 के तहत कार्रवाई की जाती है। वहीं, इस पर वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी ने बताया कि धारा 82 सीआरपीसी के तहत कार्यवाही में जब अभियुक्त या अभियुक्त उपस्थित नहीं होते हैं तो उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु माननीय न्यायालय द्वारा उद्घोषणा की कार्यवाही की जाती है। इसे सीआरपीसी की धारा 82 के तहत कार्रवाई कहा जाता है। इसका सा मतलब यह है कि जया प्रदा को फरार घोषित कर दिया गया है।
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