Agra
इंडिया न्यूज, आगरा (Uttar Pradesh)। मोहब्बत की निशानी ताजमहल बकाएदार है। बकाएदार नगर निगम का। हजार-दो हजार नहीं, बल्कि 1.47 लाख रुपए। आगरा नगर निगम ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग यानी एएसआई को नोटिस भेजा है। जब से ताजमहल को संरक्षित स्मारक घोषित किया गया, ऐसी नोटिस पहली बार मिली है। इस पर एएसआई के अधिकारी भी हैरान हैं।
1920 में संरक्षित स्मारक घोषित हुआ था ताजमहल
ताजमहल को 1920 में राष्ट्रीय महत्व का संरक्षित स्मारक घोषित किया गया। 102 साल में पहली बार एएसआई को ताजमहल और बेबी ताज का हाउस टैक्स जमा करने का नोटिस मिला है। यह नोटिस नगर निगम के कर निर्धारण अधिकारी ने 25 नवंबर 2022 को जारी किया है।
हालांकि यह नोटिस हाल ही में एएसआई को मिला है। इसके साथ ही यमुना पार स्थित स्मारक एत्माउद्दौला के हाउस टैक्स का भी नोटिस दिया गया है। एएसआई अधिकारियों का कहना है कि ब्रिटिश काल से ही स्मारकों का हाउस टैक्स नहीं लिया जाता था। नगर निगम के नोटिस से अधिकारी भी हैरान हैं।
नगर निगम की ओर से जारी किए गए नोटिस के मुताबिक, 31 मार्च 2022 तक हाउस टैक्स 88784 रुपए है और इस पर 47943 रुपए का ब्याज है। वित्तीय वर्ष 2022-23 का यह गृह कर 11098 रुपए दर्शाया गया है। एक रुपए का शुल्क भी दर्शाते हुए ताजमहल का कुल गृहकर 147826 रुपए जमा करने का नोटिस दिया गया है।
नगर निगम के अफसर बोले- जांच चल रही
सहायक नगर आयुक्त और ताजगंज जोन प्रभारी सरिता सिंह ने बताया कि साईं कंस्ट्रक्शन कंपनी ने सैटेलाइट इमेज मैपिंग के जरिए गृहकर के लिए सर्वे किया था। उसी के आधार पर नोटिस जारी किए गए हैं। कंपनी ने सर्वे में भी तमाम गड़बड़ी की थी। जिससे नोटिस भी गलत भेजे गए थे। इसको लेकर भी सवाल उठे। अब कंपनी की ओर से जो भी गलत नोटिस जारी किए गए हैं। उन्हें संशोधित किया जा रहा है। इस प्रकरण में भी जांच कराई जाएगी।
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