India News UP (इंडिया न्यूज़), Allahabad High Court: उत्तर प्रदेश से एक और बड़ी खबर आ रही है। आए दिन वकीलों की हड़ताल की वजह से न्यायिक कामों में बाधा आने की वजह से और अन्य कार्यों में भी रुकावट पैदा होती है। इस मामले में इलाहबाद हाईकोर्ट ने एक बड़ा ऐलान करते हुए वकीलों के द्वारा किए जाने वाले हड़तालों पर रोक लगा दी है। बता दें कि इसी समस्या पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह बयान भी दिया कि ‘ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करना होगा ‘ और HC ने अब हड़ताल पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। इस फैसले को न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्र और डॉ. गौतम चौधरी की खंडपीठ ने यह ऐलान किया है कि किसी भी प्रकार की हड़ताल अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
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आपको बता दें कि हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद वकीलों की हड़ताल पर रोक लगा दी गई है और साथ ही अदालत ने यह भी स्पष्ट भी किया है कि हड़ताल के चलते न्यायिक कार्यों में जो भी बाधा आ रही है उससे जनता को सबसे अधिक नुकसान और परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जानकारी के मुताबिक इस मामले की अगली सुनवाई 7 अगस्त को की जाएगी। दूसरी तरफ अदालत ने सभी पक्षों से इस आदेश का पालन करने की अपील की है ताकि न्यायिक प्रक्रिया सुचारू रूप से चल सके और किसी भी प्रकार की रुकावट न आए।
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