होम / Allahabad High Court: न्याय करिए मीलॉर्ड….5 साल का मासूम छात्र पहुंचा हाई कोर्ट, जानिए क्या है पूरा मसला

Allahabad High Court: न्याय करिए मीलॉर्ड….5 साल का मासूम छात्र पहुंचा हाई कोर्ट, जानिए क्या है पूरा मसला

• LAST UPDATED : February 25, 2024

India News ( इंडिया न्यूज), Allahabad High Court: उत्तर प्रदेश के कानपुर के एक 5 साल के छात्र ने इलाहाबाद हाई कोर्ट (Allahabad High Court) में जनहित याचिका दायर की है, जिसमें उसने अपने स्कूल के पास स्थित शराब की दुकान को हटाने की मांग की है।

इस मामले में हाईकोर्ट ने आबकारी विभाग से जवाब मांगा है। याचिका में दावा किया गया है कि शराब की दुकान के स्थान से बच्चों पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। इस मामले में हाईकोर्ट ने आबकारी विभाग से 13 मार्च तक जवाब मांगा है।

30 साल पुरानी है शराब की दुकान

इस मामले में आबकारी विभाग की दलील थी कि दुकान 30 साल पुरानी हो चुकी है, जबकि स्कूल 2019 में ही खुला था। बता दें कि एलकेजी में पढ़ने वाले एक छात्र ने शराब की दुकान पाने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट (Allahabad High Court) में जनहित याचिका दायर की है।

याचिका में कहा गया है कि समय से पहले खुलने वाली शराब की दुकानों में लोग शराब पीते हैं। इसके बाद आपस में गाली-गलौज और मारपीट करते हैं। इससे बच्चे के दिमाग पर बुरा असर पड़ता है।

कानूनी सहायता की गुहार भी लगाई गई

छात्र की याचिका को लेकर वकीलों ने कहा कि उन्होंने समाज की भलाई के लिए यह मुद्दा उठाया है, क्योंकि इसका असर न सिर्फ उनके बचपन पर पड़ता है, बल्कि दूसरे बच्चों और समाज पर भी पड़ता है।

उन्होंने इस मामले में कानूनी सहायता की गुहार लगाई है और बताया कि किसी भी स्कूल से 50 मीटर की दूरी पर शराब की दुकान खोलने का नियम है। लेकिन, यह शराब की दुकान स्कूल के 30 मीटर के दायरे में है। दुकान सामान्य से पहले, सुबह लगभग 7 बजे खुलती है।

यह भी पढ़ें:- 

ADVERTISEMENT

लेटेस्ट खबरें

ADVERTISEMENT
mail logo

Subscribe to receive the day's headlines from India News straight in your inbox