India News UP (इंडिया न्यूज़), Allahabad High Court: मथुरा कृष्णभूमि मामले में एक बड़ा अपडेट सामने आया है। कोर्ट के फैसले पर मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है। जानकारी के मुताबिक इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की तरफ से 7 नियम 11 के तहत दी गई आपत्ति पर याचिका को खारिज कर दिया है। बता दें कि यह फैसला जस्टिस मयंक कुमार की सिंगल बेंच ने सुनाया है। दूसरी तरफ इस मामले में हिंदू पक्ष द्वारा दी गई पोषणीयता वाली याचिका को मंजूरी दे दी गई है, जिससे हिंदू पक्ष को बड़ी राहत मिली है।
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बता दें कि यह विवाद मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद को लेकर चल रहा है, जिसमें हिंदू पक्ष का यह दावा है कि मस्जिद को मंदिर की जमीन पर बनाया गया है। इस फैसले पर हिंदू पक्ष की याचिका को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा इस मामले की गंभीरता को देखते हुए यह फैसला आने वाले समय में भी विवाद का केंद्र बना रहेगा। मुस्लिम पक्ष ने इस फैसले पर निराशा व्यक्त की है और आगे की कानूनी कार्रवाई की बात कही है। देखा जाए तो अदालत के इस निर्णय से मथुरा कृष्णभूमि मामले में एक नया मोड़ आ गया है।
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