Allahabad High Court News: अंतरिम आदेश से अधिकारी से स्पष्टीकरण मांगने के खिलाफ अपील पोषणीय नहीं, कोर्ट ने कहा आदेश से अधिकारी के विधिक अधिकार नहीं प्रभावित

India News(इंडिया न्यूज़),Allahabad High Court News: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि हित प्रभावित करने वाला प्रतिकूल आदेश न हो तो अपील पोषणीय नहीं है। अधिकारी से स्पष्टीकरण मांगना कानूनी अधिकार का उल्लघंन नहीं है। खंडपीठ ने कहा कि एकल पीठ ने अधिकारी से केवल कुछ बातों का स्पष्टीकरण मांगा है। अपीलीय क्षेत्राधिकार में बैठकर वह किसी अंतरिम आदेश को केवल इसलिए रद्द नहीं कर सकती कि कथित गलती करने वाले अधिकारी को असुविधा या कोई तकलीफ हुई है।

संवेदनशील स्थान के तैनाती पर लगाई गई रोक

यह आदेश न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह तथा न्यायमूर्ति राजेंद्र कुमार चतुर्थ की खंडपीठ ने यूपी पीसीएल के पूर्व चेयरमैन और प्रमुख सचिव तकनीकी शिक्षा एम देवराज की ओर से दायर विशेष अपील को खारिज करते हुए दिया है। याची को विभागीय कार्यवाही में दोषी करार देकर प्रतिकूल प्रविष्टि दी गई थी। उसकी पांच वेतन वृद्धियां और संवेदनशील स्थान पर तैनाती पर रोक लगा दी गई।

बर्खास्तगी का आदेश किया पारित

इस कार्यवाही के बाद तत्कालीन चेयरमैन एम देवराज(अपीलकर्ता) ने याची की बर्खास्तगी का आदेश पारित कर दिया। इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। एकलपीठ ने चेयरमैन एम देवराज से एक बार दंडित को दुबारा दंडित करने का स्पष्टीकरण मांगा। पूछा कि याची के खिलाफ आदेश पारित करते समय से नोटिस जारी क्यों नहीं की गई।इस आदेश को विशेष अपील में चुनौती गई थी।

सरकारी वकील ने कहीं ये बात

सरकारी वकील का कहना था कि चेयरमैन पद पर तैनात अधिकारी अब दूसरे विभाग में तैनात हैं।इसलिए उनसे कोई भी स्पष्टीकरण मांगना अनावश्यक है। अपीलकर्ता याचिका में पक्षकार भी नहीं था। कोर्ट ने उसे पक्षकार बनाया है। कहा गया कि अपीलकर्ता के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की गई थी।

याची के अधिवक्ता ने कहा कि इस स्तर पर इंट्रा कोर्ट अपील सुनवाई योग्य नहीं है। क्योंकि, प्रश्नगत आदेश,अंतरिम आदेश है। याचिका में कोई अंतिम आदेश पारित नहीं किया गया है। केवल स्पष्टीकरण मांगा गया है।

ALSO READ: UP Politics: CM योगी के अभिनेता रजनीकांत ने छुए पैर तो बीजेपी पर भड़के सपा नेता अखिलेश यादव, कहा- सम्मान की आड़ में बीजेपी..

Ritesh Mishra

रितेश मिश्रा ने अपने पत्रकारिता जीवन की शुरुआत यूट्यूब चैनल द आरके न्यूज़(The Rk News) से बतौर रिपोर्टर की थी। फिलहाल, रितेश इंडिया न्यूज़ में बतौर कंटेंट राइटर पिछले 18 महीने से जुड़े हुए हैं।

Recent Posts

CM Yogi: शिक्षा की तरफ बड़ा कदम, यूनिफॉर्म के लिए सरकार की तरफ से मिलेंगे 1200

India News UP (इंडिया न्यूज़), CM Yogi: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिक्षा…

3 months ago

UP News: 12 किलोमीटर चलने के बाद ऑटो की सवारियों को दिखा अजगर! मची भगदड़

India News UP (इंडिया न्यूज़), UP News: उत्तर प्रदेश के महराजगंज जिले में एक चौंकाने…

3 months ago

Allahabad High Court: HC ने खारिज की याचिका, फैसला कांग्रेस के सांसदों के पक्ष में

India News UP (इंडिया न्यूज़), Allahabad High Court: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कांग्रेस पार्टी के 99…

3 months ago

Bahraich News: भेड़ियों का आतंक! मासूम बच्चों की ले ली जान

India News UP (इंडिया न्यूज़), Bahraich News: उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में भेड़ियों का…

3 months ago

Doctors Strike: 8 दिन बाद भी न्याय की मांग गूंज रही, BHU में डॉक्टरों की हड़ताल

India News UP (इंडिया न्यूज़), Doctors Strike: उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित बनारस हिंदू…

3 months ago