India News (इंडिया न्यूज़), UP News: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने घोसी के बसपा सांसद अतुल राय की वाराणसी के लंका थाने में गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज मामले में सशर्त जमानत मंजूर कर ली है और निजी मुचलके व दो प्रतिभूति पर रिहा करने का निर्देश दिया है।
हाईकोर्ट में जस्टिस राजवीर सिंह की पीठ ने मंगलवार को जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद फैसला किया। इससे पहले, इसी साल मार्च के महीने में इस केस में कोर्ट ने अतुल राय की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। 12 अगस्त को हाईकोर्ट ने गैंगस्टर मामले में आरोपित घोसी से बसपा सांसद अतुल राय की दूसरी जमानत अर्जी पर सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया था।
कोर्ट ने कहा सह अभियुक्त सुजीत सिंह को पहले ही जमानत मिल चुकी है। याची एक साल 9 माह से नैनी जेल में बंद हैं। पिछले डेढ़ साल से केवल तीन गवाहों का परीक्षण हो सका है।अभी ट्रायल पूरा होने में लंबा समय लगेगा। कोर्ट ने कहा याची कैंसर जैसी अन्य गंभीर बीमारी से ग्रस्त है।उसका इलाज किया जाना जरूरी है। चिकित्सा अधीक्षक नैनी सेंट्रल जेल व स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल की रिपोर्ट पर एम्स नई दिल्ली इलाज के लिए रिफर किया गया है।
यात्रा न करने की भी सलाह दी गई है। कोर्ट ने यह भी कहा केवल आपराधिक इतिहास के कारण किसी को जमानत देने से इंकार नहीं किया जा सकता। याची अधिवक्ता का कहना था कि गैंगस्टर एक्ट जिन दो केस पर लगाया गया है। उनमें से एक में बरी हो चुका है और दूसरे में गिरफ्तारी पर रोक है।
याची के खिलाफ 24 आपराधिक केस का इतिहास है। जिसमें से 12 मे बरी हो चुका है। शेष में जमानत पर हैं। वर्तमान केस राजनीतिक वजह से झूठा दर्ज कराया गया है।
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