India News (इंडिया न्यूज़) Gyanvapi Case Update : इलाहाबाद हाई कोर्ट से वाराणसी के ज्ञानवापी केस (Gyanvapi Case) में मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने टाइटल सूट को चुनौती देने वाली मुस्लिम पक्ष की सभी पांच याचिकाएं को खारिज कर दिया हैं। ये फैसला जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच ने सुनाया है। जिसके बाद मुस्लिम पक्ष के अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी के संयुक्त सचिव एसएम यासीन ने बयान दिया है। बड़ा बयान. उन्होंने कोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, ‘यह फैसला न्याय नहीं है. अब इस फैसले के बाद उनकी पीठ दीवार से टिक गई है, वह अब पीछे नहीं हट सकते।
अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी के संयुक्त सचिव यासीन ने कहा, ‘मस्जिद आसानी से थाली में नहीं मिलेगी. अब जब न्याय नहीं मिल रहा है तो सड़कों पर हालात पैदा हो सकते हैं लेकिन वह कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। मैं अपने आखिरी पल और आखिरी सांस तक कानूनी लड़ाई लड़ूंगा। हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने के सवाल के जवाब में यासीन ने कहा, ‘उनके लिए अभी भी सभी दरवाजे खुले हैं, यह फैसला उनकी कमेटी की बैठक के बाद लिया जाएगा. पूजा स्थल अधिनियम के तहत कार्रवाई की जानी चाहिए थी।
आपको बता दें कि ज्ञानवापी मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने टाइटल सूट को चुनौती देने वाली मुस्लिम पक्ष की याचिका समेत पांच याचिकाएं खारिज कर दी हैं। साथ ही हाई कोर्ट ने वाराणसी कोर्ट को 6 महीने के भीतर मामले की सुनवाई पूरी करने का आदेश दिया है।
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