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Ankita Murder Case: एसआईटी ने जांच के बाद बढ़ाई दो नई धाराएं, मुख्य आरोपी पुलकित आर्य की बढ़ी मुश्किलें

इंडिया न्यूज यूपी/यूके, पौड़ी: अंकिता हत्याकांड में नया खुलासा सामने आया है। एसआईटी की टीम ने धाराएं बढ़ा दी हैं। यौन उत्पीड़न और अनैतिक देह व्यापार में धकेलने की धाराएं बढ़ा दी गई हैं। एसआईटी को जांच में कई अहम सबूत मिले हैं। इसी के बाद एसआईटी ने धाराओं के बढ़ा दिया है। वहीं डीआईजी ने मामले में आरोपियों को सख्त से सख्त सजा दिलाने की बात कही है।

जांच के दो धाराएं बढ़ाई गईं
एसआईटी की ओर से जारी किए गए बयान में कहा गया है कि अंकिता मर्डर केस में साक्ष्यों और महत्वपूर्ण गवाहों के बयान के आधार पर भारतीय दंड संहिता की धारा 354(क) और अनैतिक देह व्यापार निवारण अधिनियम की धारा 5 के तहत भी मामला दर्ज किया गया है।

रिजॉर्ट में की गई थी अंकिता की हत्या
उत्तराखंड के लक्ष्मणझूला थाना क्षेत्र के गंगा भोगपुर स्थित वनंत्रा रिजॉर्ट में काम करने वाली अंकिता भंडारी की 18 सितंबर को हत्या कर दी गई थी। 19 वर्षीय अंकिता को चिला नहर में धकेल दिया गया था। इस मामले में पुलकित आर्य और उसके दो साथियों की संलिप्तता पाई गई। उसकी गिरफ्तारी हुई। इसके बाद 24 सितंबर को चिला नहर से अंकिता का शव बरामद किया गया।

आरोपियों को किया जा चुका है गिरफ्तार
इस मामले में गिरफ्तार आरोपियों की न्यायिक हिरासत शुक्रवार को कोर्ट ने 14 दिनों के लिए बढ़ा दी है। अंकिता हत्याकांड में रिजॉर्ट मालिक पुलकित आर्य के साथ मैनेजर सौरभ भाष्कर और असिस्टेंट मैनेजर अंकित गुप्ता को गिरफ्तार किया था। तीनों वर्तमान में पौड़ी जेल में 14 दिन की न्यायिक हिरासत में हैं।

रिजॉर्ट में देह व्यापार का भी मामला आया था सामने
अंकिता हत्याकांड में कई खुलासे हुए हैं। वनंत्रा रिजॉर्ट में देह व्यापार का भी मामला सामने आया है। यह भी खुलासा हुआ है कि अंकिता भंडारी पर रिजॉर्ट में आने वाले वीआईपी गेस्ट को अतिरिक्त सेवाएं देने का दबाव था।

एक माह से कम समय की नौकरी में ही अंकिता को इस प्रकार परेशान किया गया कि तंग आकर उसने अपनी व्यथा दोस्तों को बताई थी।

वॉट्सऐप चैट से मिले कई अहम सुराग
वॉट्सऐप चैट भी सामने आए हैं। इसमें अंकिता ने एक्स्ट्रा सर्विस के लिए दबाव डालने की बात कही है। इसके अलावा चश्मदीद की गवाही भी सामने आई है।

इसमें दावा किया गया कि 18 सितंबर को दिन में अंकिता का अंकित गुप्ता से बड़ा झगड़ा हुआ था। इन तमाम बिंदुओं पर गौर करने के बाद एसआईटी ने अनैतिक देह व्यापार निवारण अधिनियम की धारा 5 को इस केस में जोड़ा है।

Ashish Mishra

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