Ankita Murder Case
इंडिया न्यूज, देहरादून (Uttarakhand) । उत्तराखंड हाईकोर्ट ने अंकिता भंडारी मर्डर केस में राज्य सरकार से केस डायरी के साथ स्टेट्स रिपोर्ट तलब की है। सुनवाई की अगली तारीख 3 नवंबर है। उसी दिन सरकार को रिपोर्ट दाखिल करना होगा। शिकायकर्ता का दावा है कि भाजपा विधायक रेणु बिष्ट ने रिजॉर्ट जहां अंकिता भंडारी काम करती थी, उसे गिराने का आदेश दिया था, ताकि सबूतों को नष्ट किया जा सके। माना जा रहा है कि हाईकोर्ट में यह मामला उठने के बाद विधायक की मुश्किलें बढ़ सकती हैं।
पौड़ी गढ़वाल निवासी आशुतोष नेगी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। आशुतोष नेगी उत्तराखंड साप्ताहिक समाचार पत्र के मुख्य संपादक हैं। उन्होंने अपनी याचिका में CBI जांच की मांग की है। उन्होंने कहा है कि पौड़ी निवासी अंकिता भंडारी हत्याकांड के सुबूत विधायक रेनू बिष्ट के निर्देश पर वनअंतरा रिजॉर्ट में बुलडोजर चलवाकर नष्ट कर दिए गए हैं। रिजॉर्ट में बतौर रिसेप्शिनिस्ट रही अंकिता के कमरे से चादर तक गायब कर दी गई।
बता दें कि अंकिता हत्याकांड मामले में पुलिस ने पुलकित आर्य सहित तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। पौड़ी जिले के यमकेश्वर में वनंत्रा रिजॉर्ट में अंकिता भंडारी (19) रिसेप्शनिस्ट के रूप में कार्य करती थी।
राजस्व क्षेत्र से 18 सितंबर को लापता हुई पौड़ी की अंकिता की हत्या का खुलासा रेगुलर पुलिस ने 22 सितंबर को किया था। पता चला था कि रिजॉर्ट के मालिक पुलकित और उसके दोस्तों ने नहर में धक्का देकर उसकी हत्या कर दी थी। अगले दिन शव भी नहर से बरामद कर लिया गया था। इस मामले की विवेचना एसआईटी कर रही है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर एवं पुलिस के मुख्य प्रवक्ता वी मुरुगेशन ने बताया कि एसआईटी की जांच लगभग पूरी हो चुकी है।
विभिन्न सैंपल मौके से इकट्ठा कर स्थानीय और केंद्रीय फोरेंसिक लैब भेजा गया था। इनमें से चार की प्राथमिक रिपोर्ट एसआईटी को मिल चुकी है। गवाह के रूप में छह लोगों के मजिस्ट्रेटी बयान भी दर्ज कराए जा चुके हैं। इस पूरी विवेचना में एसआईटी ने करीब 30 गवाह बनाए हैं। इनके आधार पर 10 दिनों के भीतर चार्जशीट दाखिल की जा सकती है। डीजीपी उत्तराखंड के माध्यम से केंद्रीय फोरेंसिक लैब से भी जल्द से जल्द बाकी रिपोर्ट उपलब्ध कराने का आग्रह किया गया है।
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