इंडिया न्यूज, लखनऊ: Arrested Kerala journalist Siddiq Kappan gets conditional bail: यूपी के हाथरस से केरल के पत्रकार सिद्दीक कप्पन को अक्टूबर 2020 में गिफ्तार किया गया था। अब इन्हीं पत्रकार को सुप्रीम कोर्ट ने सशर्त जमानत दे दी है। जमानत के दौरान सिद्दीक कप्पन छह सप्ताह तक दिल्ली नहीं छोड़ सकेंगे। इनको इस बीच वहां के लोकल थाने में हाजिरी देनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने पत्रकार को अपना पासपोर्ट जमा कराने के निर्देश दिए हैं।
इस मामले में यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कप्पन की जमानत अर्जी का विरोध किया था। यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा के मार्फत कहा कि आरोपी के देश विरोधी एजेंडा चलाने वाले पीएफआई जैसे चमपंथी संगठन के साथ कप्पन के संबंध हैं। यूपी सरकार ने आरोप लगाया था कि कप्पन देश में आतंकी और धार्मिक हिंसा भड़काने की साजिश में शामिल था।
सिद्दीक कप्पन के बारे में उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा था कि वह एनआरसी के साथ ही बाबरी विध्वंस के मामले तथा अन्य धार्मिक उन्माद फैलाने में काफी सक्रिय है। हाथरस के बूलगढ़ी कांड में भी कप्पन की धार्मिक उन्माद फैलाने की साजिश का हिस्सा है। इसके साथ ही वह माहौल खराब करने के लिए रऊफ शरीफ के साथ फंड मैनेजमेंट की साजिश भी रच रहा था।
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